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बिना लाइसेेंस चल रही एजेंसी सील, कोल्डड्रिंक कंपनी से हो रहा था कारोबार

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने की कार्रवाई, लाइसेंस मिलने पर ही फर्म कर सकेगी कारोबार

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खाद्य एवं औषधि प्रशासन

खाद्य एवं औषधि प्रशासन

कोल्ड

छिंदवाड़ा. मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे मिलावट से मुक्ति अभियान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर रहा है। उसी क्रम में विभागीय अमले ने कुंडीपुरा थाने के समीप संचालित पार्वती ट्रेडर्स की जांच की है। जिसके पास मल्टीनेशनल कोल्डड्रिंक कंपनी की एजेंसी है लेकिन जिसका संचालन बगैर खाद्य लाइसेंस के हो रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा ने कार्रवाई करते हुए पार्वती ट्रेडर्स को सील करने की कार्रवाई की है। कोल्डड्रिंक कंपनी बिना लाइसेंस की फर्म पार्वती ट्रेडर्स को लगातार कोल्डड्रिंक की सप्लाई कर रही थी।

नियमों की बात की जाए तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 खाद्य कारोबारकर्ताओं का अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण में अनुज्ञप्ति की शर्तों मे 14 नंबर के क्रमांक पर स्पष्ट लिखा है कि, कोई भी निर्माणकर्ता फर्म, खाद्य कारोबार केवल खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से ही करेगी और उसका रिकॉर्ड भी रखेगी। विभाग कोल्डड्रिंक कंपनी पर भी कार्रवाई करेगी।

एक्स्पायरी कोल्डड्रिंक विक्रय के संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा ने अपने अमले के साथ इस फर्म का निरीक्षण किया था। अमले ने फर्म में डिस्ट्रीब्यूटर होने संबंधी दस्तावेज़ पाए है जिसके चलते संचालक सचिन खरपूसे को खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने के बाद खाद्य कारोबार करने हेतु निर्देशित किया है। लाइसेंस प्राप्त करने तक फर्म खाद्य कारोबार नहीं कर सकेगी।

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