
दूसरा प्रकरण देहात और तीसरा प्रकरण बिछुआ थाने में दर्ज
छिंदवाड़ा . एक जुलाई से नवीन आपराधिक अधिनियमों अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कानून लागू किया गया है। कानून लागू होने के साथ ही पहले दिन थाना चांद में प्रथम एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही दूसरा प्रकरण देहात तथा तीसरा प्रकरण बिछुआ थाने में दर्ज किया गया।
थाना चांद में प्रार्थी राजेश पिता हुकुमचंद विश्वकर्मा ने थाना में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी गोलू उर्फ राजेश पिता छोटो खडिया निवासी ग्राम कुहिया चांद छिंदवाड़ा ने प्रार्थी के साथ गालीगलौच करते हुए मारपीट की थी। प्रार्थी के सिर पर चोट आने पर चांद पुलिस ने धारा 296, 115 (2), 351 (3) बीएनएस का प्रकरण दर्ज किया है।
Published on:
02 Jul 2024 07:27 pm
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