
शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी अवैध कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध कार्यवाही शुरू हो गई है। कलेक्टर कोर्ट ने अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत अवैध कॉलोनाइजर अनिल परतेती, विनोद परतेती, विमला परतेती पिता सूबेलाल, सियाबाई बेवा सूबेलाल निवासी गांगीवाड़ा तहसील छिंदवाड़ा भूमि खसरा नंबर 391/1/1, छिद्दीलाल पिता माखनलाल इवनाती निवासी गांगीवाड़ा भूमि खसरा नंबर 351/1, लेखराम पिता दादूराम निवासी गुरैया भूमि खसरा नंबर 404/5/1, नितेश पिता कुबेर डेहरिया, नेमीचंद पिता बालकराम वर्मा गांगीवाड़ा, प्रभाकर, कमलाकर पिता सिरपतराव निवासी खूनाझिरकला तहसील मोहखेड़ ग्राम ईकलबिहरी भूमि खसरा नंबर 166/2/1, दीपू पिता रग्घू बंदेवार निवासी परासिया की ग्राम देवर्धा तहसील मोहखेड़ भूमि खसरा नंबर 40/1 एवं मोहित पिता मानकलाल निवासी छिंदवाड़ा ग्राम लिंगा भूमि खसरा नंबर 87/2/11 पर अवैध व्यपवर्तन तथा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है।इसके चलते अवैध कॉलोनाइजर के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आदेश किया गया। संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अवैध कॉलोनाइजर पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने निर्देशित किया गया है।
नगर निगम ने तीन अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआइआर पुलिस थाने में दर्ज की। इनमें रूपलाल पिता खडगू निवासी खजरी खसरा नं. 358/1/1 व अन्य 36 खसरो का रकबा 1.619 हेक्टेयर भूमि, दीपक पिता महादेव निवासी लोनिया करबल जमीन खसरा नं. 19/2/1का कुल रकबा 1.300 हेक्टेयर जमीन और देवराव पिता काशीनाथ सातपुते निवासी छिंदवाड़ा लोनिया करबल खसरा नं.261/4/1 कुल रकबा 1.050 हैक्टेयर भूमि शामिल है।
नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के निर्देश पर गुरुवार को अवैध खाटू श्याम कॉलोनी में किए गए अवैध निर्माण कार्य रोड एवं बाउंड्रीवॉल हटाया गया। इस कार्यवाही में उपयंत्री स्मिता इंदौरकर, भानु सूर्यवंशी, गीतेश धुर्वे एवं अतिक्रमण दल के सुभाष मालवीय, हरि राठौर, राम बघेल समेत अतिक्रमण दल उपस्थित रहे। इसी तरह सोनाखार बोहता चौक में भी कार्रवाई की जाती रही।
Published on:
07 Feb 2025 11:20 am
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