
solar pump
छिंदवाड़ा/ प्रदेश के मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर कृषकों को सिंचाई की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना स्वीकृत की गई है। इस सोलर पम्प में किसी भी तरह के अन्य ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल या बिजली की आवश्यकता नहीं होगी और यह पम्प सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य प्रकाश में आठ घंटे तक कार्य करता है। इस पम्प की स्थापना बहते हुए नाले, तालाब, नहर या बांध पर की जा सकती है। इस सोलर पम्प की स्थापना के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है और कृषकों को केवल 10 प्रतिशत ही अंशदान देना होगा। जिले के कृषक सोलर पम्प की स्थापना के लिए मप्र ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया गया है। कृषक निगम के पोर्टल www.cmsolarpump.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं।
जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी सुनील गहुखेडकऱ ने बताया कि तीन एचपी से 5 एचपी डीसी क्षमता के सोलर पम्प पर 300 फीट तक और 7.5 एचपी डीसी क्षमता के सोलर पम्प पर 500 फीट तक की गहराई वाले ट्यूबवेल या बोरवेल में स्थापित किए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत एक एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल क्षमता के सोलर पम्प के लिइस योजना के अंतर्गत एक एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल क्षमता के सोलर पम्प के लिए 19 हजार रूपए, 2 एच.पी. डी.सी. सर्फेस क्षमता के सोलर पम्प के लिए 23 हजार रूपए, 2 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल क्षमता के सोलर पम्प के लिए 25 हजार रूपए, 3 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल क्षमता के सोलर पम्प के लिए 36 हजार रूपए, 5 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल क्षमता के सोलर पम्प के लिए 72 हजार रूपए, 7.5 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल क्षमता के सोलर पम्प के लिए एक लाख 35 हजार रूपए और 7.5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल क्षमता के सोलर पम्प के लिए एक लाख 35 हजार रूपए की 10 प्रतिशत अंशदान की राशि कृषक को देना होगी। सोलर पम्प की स्थापना का पंजीयन शुल्क 5 हजार रूपए है जो सोलर पम्प की स्वीकृति के बाद कृषक अंशदान में समायोजित कर लिया जाएगा । इस योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय अथवा अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं या सहकारी समितियों में कृषक संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है । जिला स्तर पर जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म.प्र.ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड छिन्दवाड़ा के दूरभाष क्रमांक-07162-243959 पर भी कृषक कार्यालयीन दिवसों में संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । 19 हजार रूपये, 2 एच.पी. डी.सी. सर्फेस क्षमता के सोलर पम्प के लिए 23 हजार रूपये, 2 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल क्षमता के सोलर पम्प के लिये 25 हजार रूपये, 3 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल क्षमता के सोलर पम्प के लिए 36 हजार रूपये, 5 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल क्षमता के सोलर पम्प के लिये 72 हजार रूपये, 7.5 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल क्षमता के सोलर पम्प के लिए एक लाख 35 हजार रूपये और 7.5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल क्षमता के सोलर पम्प के लिए एक लाख 35 हजार रूपये की 10 प्रतिशत अंशदान की राशि कृषक को देना होगी। सोलर पम्प की स्थापना का पंजीयन शुल्क 5 हजार रूपये है जो सोलर पम्प की स्वीकृति के बाद कृषक अंशदान में समायोजित कर लिया जायेगा । इस योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय अथवा अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं या सहकारी समितियों में कृषक संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं । जिला स्तर पर जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म.प्र.ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड छिन्दवाड़ा के दूरभाष क्रमांक-07162-243959 पर भी कृषक कार्यालयीन दिवसों में संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
Published on:
11 Mar 2020 07:37 pm
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