
विद्युत तारों से सबा मीटर की दूरी से कम पर होर्डिंग्स को लगाना होगा असुरक्षित
छिंदवाड़ा. नगर निगम द्वारा शहर में लगे हुए होर्डिंग्स व गेन्ट्रीगेट सम्बंधित सुरक्षात्मक दृष्टि से सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम अब विद्युत तारों एवं ट्रांसफार्मर से उनकी दूरी का मानक बनाएगा। हालांकि यह मानक बिजली विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार होगा। नगर निगम ने इसके लिए बिजली विभाग क ो पत्र भी जारी कर दिया है। जिस पर बिजली विभाग द्वारा निगम को 24 सितंबर 2010 को प्रकाशित राजपत्र की प्रतियां भेज दी गई है। राजपत्र में सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति सम्बंधी उपायों से संबंधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2010 कई नियम जारी किए गए हैं। जिसमें विभिन्न क्षमता के विद्युत लाइन, भूमिगत लाइन एवं जनरेटिंग स्टेशनों के लिए सुरक्षा सम्बंधी आवश्यताओं का उल्लेख किया गया है। कोई भी स्थाई अथवा अस्थाई अवसंरचना हो उससे सबसे नजदीक के बिंदु से समानांतर दूरी 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
किसी इमारत अथवा संरचना के ऊपर से गुजरती हुई लाइन की दूरी 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यह दूरी लाइन के अधिकतम झोल के हिसाब से नापी जाएगी। बता दें कि शहर में कई होर्डिंस बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाइनों से काफी सटाकर लगाई गई हैं। निगम अधिकारियों ने बताया कि एेसी होर्डिंग्स की यदि परमीशन भी होगी तो वह सुरक्षा की दृष्टि से कैंसिल भी की जा सकती है।
आवश्यक दूरी होना जरूरी है
एलटी लाइन से करीब 1.2 मीटर एवं हाईटेंशन 11 केवी की लाइन से कम से कम दो मीटर की दूरी हर हाल में होना आवश्यक है। पोल में भी होर्डिंग्स नहीं लगाना चाहिए। यदि कहीं कोई संरचना लगाई जा रही हो तो उन्हें विद्युत विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है।
योगेश उईके, कार्यपालन यंत्री शहर संभाग मप्रपूर्वक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
उच्च वोल्ट वाली डायरेक्ट करंट लाइनों के लिए जमीनी अंतराल के हैं मानक
100 केवी 6.1 मीटर
200 केवी7.3 मीटर
300 केवी8.5 मीटर
400 केवी 9.4 मीटर
500 केवी 10.6मीटर
600 केवी 11.8 मीटर
800 केवी 13.9 मीटर
Published on:
03 Sept 2018 11:51 am
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