
Rape : नाबालिग बहनों से बलात्कार, मां ने लगाए आरोप
छिंदवाड़ा. नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले दोषी मोहसीन सततार (21) को आजीवन कारावास की सजा एवं 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला न्यायालय माधुरीराज लालजी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने सुनाया।
दोषी ने 14 फरवरी 2015 की रात 8 बजे नाबालिग को फोन किया बात करने के बहाने से घर के पीछे तुअर की लगी हुई फसल में बुलाया। शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती बलात्कार किया। जाते हुए कहा कि किसी से नहीं बताना शादी करेगा। इसके बाद वह निरंतर सम्बंध बनाते रहा। गर्भवती होने और बेटी के जन्म के बाद दोषी ने मां और उसकी नवजात बेटी को चौरई में किराए का मकान लेकर रखा। 26 अक्टूबर 2017 को नाबालिग पीडि़ता की बेटी को आरोपी लेकर चला गया और शादी करने से मना कर दिया। 30 नवम्बर 2017 को नाबालिग ने चौरई पुलिस थाना पहुंचकर अपराध पंजीबद्ध कराया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बचाव और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उइके ने पैरवी की।
शराब के साथ गिरफ्तार
छिंदवाड़ा. कुण्डीपुरा थाना क्षेत्र के सिवनी रोड स्थित रामगढी चौराहा से पुलिस ने एक बुजुर्ग के कब्जे से 5 लीटर देशी शराब जब्त की है जिसका बाजार मूल्य 2 हजार 4 सौ रुपए आंका जा रहा है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार भूरासिंह (60) निवासी रामगढी शराब बेचने के लिए लेकर जा रहा था। गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट की धारा में प्रकरण कायम किया है।
महिला के साथ की मारपीट
छिंदवाड़ा. चौरई थाना क्षेत्र के ग्राम पाल्हरी में सोमवार को विवाद हो गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ललिता (50) पति मंशाराम वर्मा के साथ विनोद चौरसिया, सोनू चौरसिया एवं प्रमोद चौरसिया तीनों निवासी पाल्हरी ने अपशब्द कहते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। महिला की रिपोर्ट पर तीनों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
Published on:
28 Sep 2022, 3:27 PM IST
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