25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सात माह में ऐसा क्या किया कि प्रदेश की तहसीलों ने बना दिया रिकॉर्ड

सात माह में आश्चर्यजनक 48 हजार केस हल

2 min read
Google source verification
Food and safety department

Promotion of schemes from banner posters

छिंदवाड़ा . एक समय जमीन के नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लिए तहसील ऑफिस के चक्कर काटते-काटते चप्पलें घिस जाती थी और कई साल गुजर पर भी काम नहीं होता था। राजस्व की आरसीएमएस सॉफ्टवेयर सेवा ने इस सिरदर्द को काफी हद तक कम कर दिया है। पिछले सात माह में चलाए गए अभियान में अकेले छिंदवाड़ा जिले से 48 हजार केस निराकरण का दावा किया गया है। इससे जिला प्रदेश में चौथी रैंकिंग में पहुंच गया है।
पिछले साल 2016 में एक सर्वेक्षण में गांवों की समस्याओं पर अध्ययन किया गया था। उसमें राजस्व केस से किसान और जमीन स्वामियों के तंग होने का मामला सामने आया था। इस पर राज्य सरकार द्वारा व्यापक अभियान शुरू किया गया। सरकारी वेबसाइट आरसीएमएस में केस पंजीबद्ध किए गए और उनके निराकरण पर जोर दिया गया। इसके निराकरण के प्रदेश स्तर के आंकड़े 23 मई 17 से 31 जनवरी 18 की तिथि तक केसामने आए। इनमें पहले नम्बर पर जबलपुर 89150 प्रकरण हल करने पर नम्बर वन बना। फिर छतरपुर, सागर और उसके बाद छिंदवाड़ा 48 हजार 794 केस हल करने में चौथा स्थान बना पाया। हालांकि पैडिंग केस की संख्या अभी भी 14128 है। फिर भी यह आश्चर्यजनक उपलब्धि है कि बड़े पैमाने पर राजस्व केस में आम जनता को राहत की दवा दी गई है। जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं थी। अस्वीकृत केस केवल ३२ पाए गए।

अंजुमन कमेटी की दुकान की नीलामी रोकने का नोटिस
छिंदवाड़ा . अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमीन कमेटी द्वारा दुकानों की नीलामी कराए जाने के मामले में नगर निगम आयुक्त ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में नीलामी कार्यवाही स्थगित करने के लिए कहा गया है अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

निगम आयुक्त ने नोटिस में कहा कि अंजुमन को 02 फरवरी 18 को आवासीय भवन निर्माण की अनुज्ञा प्रदान की गई थी, लेकिन जारी अनुज्ञा के विपरीत व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया गया है। इसके कारण 30 अक्टूबर को जारी अनुज्ञा आगामी आदेश तक स्थगित की जा चुकी है। इस नोटिस के विरुद्ध दुकानों की नीलामी की जा रही है। यह नगरपालिक निगम एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि अंजुमन कमेटी नीलामी की कार्यवाही तत्काल स्थगित करें अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

वक्फ बोर्ड के पत्र में दावा
मप्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शौकत मोहम्मद खान द्वारा नगर निगम आयुक्त को एक पत्र लिखा गया है। उसमें कहा गया कि शेख जाकिर द्वारा अनाधिकृत एवं वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना कॉम्प्लैक्स निर्माण करते हुए दुकानों की नीलामी की जा रही है। बोर्ड द्वारा हाजी सलीम खां को वक्फ की प्रबंध व्यवस्था के लिए अधिकृत गया है। बोर्ड अध्यक्ष ने दुकानों की नीलामी रुकवाने के लिए कहा है।