
School Closed
जिले में संचालित हो रहे कक्षा एक से आठवीं तक के निजी विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण एवं नए स्कूल खोलने के लिए नवीन मान्यता आवेदन 23 दिसंबर से किए जा सकते हैं। ऑनलाइन मान्यता आवेदन के लिए एक माह का समय दिया गया है। आवेदन 23 दिसंबर से 23 जनवरी 2025 तक किया जा सकता है।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत समस्त अशासकीय शालाएं मान्यता प्राप्त होने के बाद ही स्कूल संचालन कर सकते हैं। मान्यता प्रभारी एपीसी भानु गुमाश्ता ने बताया कि जिन अशासकीय विद्यालयों की मान्यता मार्च 2025 में समाप्त हो रही है, यदि वे आगे भी स्कूल संचालन करना चाहते हैं, और जो नए स्कूल खोलना चाहते हैं, वे एक माह के दौरान मान्यता का आवेदन कर सकते हैं।
राज्य शिक्षा केंद्र ने मान्यता आवेदन की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं पारदर्शी बनाने आरटीई एमपी मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से अशासकीय स्कूल स्वयं अपने मोबाइल द्वारा आवश्यक जानकारी दर्ज कर जरूरी फोटो तथा दस्तावेज अपलोड करते हुए मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए अशासकीय शाला भवन आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षक, तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जिओ टैग फोटो अपलोड करने के साथ आरटीई के मानकों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य है।
वैसे तो जिन स्कूलों की मान्यता अवधि मार्च 2025 में पूर्ण हो रही है, ऐसे स्कूल समय-सीमा में मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे। साथ ही यदि कोई स्कूल कक्षा में वृद्धि करना चाहता है तो वह भी नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। मान्यता नवीनीकरण के लिए जो अशासकीय स्कूलों समय सीमा में आवेदन नहीं करते हैं, तो वह आगामी सत्र में स्कूल संचालन के लिए पात्र नहीं होंगे।
Published on:
21 Dec 2024 10:38 am
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