छिंदवाड़ा .राज्य शासन ने अनाथ बच्चों के जन्म पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हंै। जिसमें अब अनाथ बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र में अनाथ शब्द नहीं लिखा जाएगा तथा बच्चे के जन्म स्थान के बारे में जानकारी नहीं होने पर सम्बंधित अनाथालय या बच्चा जहां रह रहा है, उसे ही जन्म स्थान माना जाएगा।
साथ ही क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तय की गई जन्म तिथि को ही जन्म तिथि माना जाएगा। इतना ही नहीं माता-पिता के नाम की जानकारी संस्थान या अनाथालय को मालूम नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र का माता-पिता के नाम का कॉलम जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म में खाली रखा जाएगा। सम्बंधित रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्य रिपोर्टिंग प्रपत्र में उपलब्ध विवरण के आधार पर अनाथ बच्चे के जन्म को पंजीकृंत करेंगे। पंजीकरण के बाद बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा। अनाथालय के प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीनस्थ बच्चों का शीघ्र ही पंजीयन कराया जाए।