
अमरवाड़ा. नगर में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ लोग एक दूसरे को बधाइयां दे कर मना रहे थे तो वहीं दूसरी ओर कुछ घरों में मातम छाया हुआ था। 24 घंटे में अमरवाड़ा में तीन लोगों की मौत हो गई। नगर के नई आबादी क्षेत्र में रहने वाली पुष्पा यादव पति पवन यादव ने अग्नि स्नान कर लिया, जिससे उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। इससे दुखी उसके पति पवन यादव ने शनिवार की सुबह बायपास स्थित चिखली रोड पर एक झाड़ में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक पति-पत्नी के तीन बेटियां और एक बेटा है।
शादी के दो माह पहले उठी अर्थी
नगर से लगा हुआ पिपरिया राजगुरु ग्राम का नवयुवक नीलेश बंदेवार बायपास की तरफ पानी लेने गया था। सामने से आ रही मोहाली भारत निवासी बाइक सवार ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे निलेश बंदेवार की मौत हो गई। बताया जाता है कि नीलेश बंदेवार की 29 अप्रैल को शादी होने वाली थी, इस प्रकार नगर में तीन लोगों की आकस्मिक मौत हुई है।
लूट के आरोपी गिरफ्तार
छिंदवाड़ा . कोतवाली पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गिरोह के दो अन्य फरार सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब डेढ़ लाख रुपए कीमत के मोबाइल जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पातालेश्वर निवासी आरोपी पीयूष उर्फ बाबू चौहान (१९) एवं शुभम प्रजापति (१९) से १ लाख ५० हजार रुपए कीमत के २१ मोबाइल एवं एक बाइक जब्त की।
एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित
छिंदवाड़ा. जिला एवं सत्र न्यायालय में गुरुवार को दुर्घटना के एक प्रकरण में पैरवी हुई। ग्राम पठराशिवलाल निवासी आरोपी दिनेश पवार को एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। फैसला न्यायिक दण्डाधिकारी कविता कवडे ने सुनाया। सांवरी चौकी क्षेत्र के ग्राम बदनूर में १ मई 2015 को बिसरो बाई चाय की दुकान के पास से जा रही थी। दिनेश पवार ने अपनी बाइक क्रमांक एमपी 28 एमएल 1176 को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर बिसरो बाई को टक्कर मार दी।
घायल की रिपोर्ट पर थाना लावाघोघरी में दुर्घटना सहित अन्य धारा में अपराध दर्ज किया गया। विवेचना पूर्ण कर घटना का अभियोग पत्र न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आए साक्ष्य एवं प्रकरण में अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को पर विचार करने के बाद न्यायिक दण्डाधिकारी ने आरोपी दिनेश को दोषी पाते हुए एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर एवं मोहित नामदेव ने पैरवी की।
Updated on:
03 Mar 2018 01:55 pm
Published on:
03 Mar 2018 01:34 pm
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