
Surat POCSO Court Sentenced Death in Rape and Murder Case
छिंदवाड़ा. हत्या के दोषी आशीष वर्मा (21) निवासी सिरेगांव थाना चौरई, शंकर वर्मा (23) एवं अकाश वर्मा (20) निवासी ग्राम पालादौन को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला कुमुदिनी पटेल चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा ने सुनाया है।
कुण्डीपुरा थाना क्षेत्र के सिवनी रोड स्थित शक्कर मिल के पीछे रहने वाले रजनीश वर्मा 12 मार्च 2019 की रात को अपने घर में खाना खा रहा था। उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया तो वह उठकर बाइक लेकर चला गया। देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिला। अगले दिन 13 मार्च 2019 की सुबह 8 से 9 बजे के बीच रजनीश का शव ग्राम सोनाखार में एक किसान के खेत के पास रोड से लगी पुलिया के करीब में मिला। शव के पास खून लगा हुआ एक बड़ा पत्थर, सड़क पर चाकू की मु_ी मिली थी। प्रथमदृष्टया अज्ञात के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू की। साइबर सेल की मदद से जानकारी जुटाई तो सामने आया कि आशीष वर्मा के नम्बर से मृतक को फोन किया गया था। आशीष को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट कर हत्या करना कबूल किया। आरोपियों के कब्जे से मृतक की बाइक सहित अन्य सामग्री जब्त की। अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
युवा पीढ़ी भविष्य के नियामक
फैसला सुनाते हुए कुमुदिनी पटेल चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा ने कहा कि युवा पीढ़ी भविष्य की नियामक है। उनके गलत कृत्य व आचरण से उनके जीवन व समाज पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में युवा पीढ़ी की प्रकृति अत्यंत आक्रामक हो गई है। किसी भी कृत्य पर तत्काल प्रतिक्रिया करना यह दर्शाता है कि उनके जीवन में स्थिरता, शांति व अच्छे उद्देश्य का अभाव है। अत: युवा पीढ़ी के लिए यह आवश्यक है कि शासन हर जिले, तहसील व गांव में ध्यान व योग की निश्चित व्यवस्था स्थापित करें। अत: निर्णय की प्रति प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग, प्रमुख सचिव तकनीकी व कौशल विभाग को इस निर्देश के साथ भेजी जावे। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील सिंधिया ने पैरवी की।
Published on:
02 Aug 2022 01:45 pm
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