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किस कारण लॉकडाउन में साठ घंटे नहीं टूटेगा शहर का सन्नाटा

कोरोना संक्रमण के निरन्तर बढ़ते खतरे को रोकने की कवायद के तहत जिला प्रशासन ने अब चित्तौडग़ढ़ नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक रविवार के साथ शनिवार को भी लॉकडाउन रखने की घोषणा की है। जिला मजिस्ट्रेट केके शर्मा ने एक आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिताए 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए चित्तौडग़ढ़ शहर की नगरीय सीमाओं में अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य समस्त गतिविधियों के लिए प्रत्येक शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार की सुुबह 8 बजे तक जीरो मोबिलिटी रखने के निर्देश दिए है।

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किस कारण लॉकडाउन में साठ घंटे नहीं टूटेगा शहर का सन्नाटा

किस कारण लॉकडाउन में साठ घंटे नहीं टूटेगा शहर का सन्नाटा

चित्तौडग़ढ़. कोरोना संक्रमण के निरन्तर बढ़ते खतरे को रोकने की कवायद के तहत जिला प्रशासन ने अब चित्तौडग़ढ़ नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक रविवार के साथ शनिवार को भी लॉकडाउन रखने की घोषणा की है। जिला मजिस्ट्रेट केके शर्मा ने एक आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिताए 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए चित्तौडग़ढ़ शहर की नगरीय सीमाओं में अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य समस्त गतिविधियों के लिए प्रत्येक शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार की सुुबह 8 बजे तक जीरो मोबिलिटी रखने के निर्देश दिए है। जीरो मोबिलिटी के दौरान समस्त पेट्रोल पम्प,एलपीजी, पानी सप्लाई, बैंक एटीएम, राजकीय/ निजी चिकित्सालय,पशु चिकित्सालय,नर्सिंग होम,समस्त चिकित्सा संबंधी प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी,स्थानीय दूध विक्रेता, कृषि उपज मण्डी, निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रियां,रोडवेज बसों का संचालन हो सकेगा। औद्योगिक इकाईयों द्वारा जारी परिचय.पत्र रखने के आधार पर कार्मिकों को स्वयं के आवास से इकाई तक सुबह ८ से १० बजे की अवधि में तथा इकाई से स्वयं आवास तक शाम ६ से रात ८ बजे की अवधि में पहुंचने/आवागमन की अनुमति होगी।जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में चिकित्सा के लिए आने वाले रोगियों के लिए परिवहन,एम्बूलेंस,ऑन ड्यूटी सरकारी वाहन,अग्निशमन, कानून व्यवस्था तथा आपातकालीन सेवाए, चिकित्सक द्वारा बताई गई गम्भीर बिमारी/चिकित्सक द्वारा बनाई गई पर्ची के साथ की स्थिति में उपयोग में लाए गए वाहन आवागमन के लिए अनुमत रहेंगें।
दवा लेने जा सकते चिकित्सालय
बीमार व्यक्ति चिकित्सक द्वारा बनाई गई पर्ची के साथ चिकित्सालय में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए दवाई लेने आ जा सकेंगें। शराब की दुकानें आबकारी विभाग की नीति के अनुसार यथावत संचालित होगी।अन्तिम संस्कार में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। अनुमत व्यापारिक प्रतिष्ठानों/संस्थानों की गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठानों व संस्थानों की गतिविधियों का संचालन नहीं होगा। आवशयकता होने पर सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिक परिचयपत्र के साथ आ जा सकेगें।अन्य कोई आपातकालीन स्थिति में संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी।
लॉकडाउन में नहीं चलेंगे ऑटोरिक्शा
चित्तौडग़ढ़ शहर की सम्पूर्ण नगरीय सीमाओं में प्रत्येक शनिवार-रविवार को आमजन की आवाजाही एवं अन्य समस्त लोक परिवहन यथा ऑटो, मिनी बसें, टैम्पों आदि की गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। राज्य सरकार द्वारा अनुमत श्रेणियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।आदेश की पालना पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट द्वारा करवाई जाएगी।