
चित्तौड़गढ़. सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के नियमों में बदलाव किया है जो अगले महीने से लागू हो रहा है। जीएसटी भुगतान करने वाले टैक्सपेयर्स जो अपना वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स जीएसटी अथॉरिटी को नहीं सौंपेंगे, वे 1 सितंबर, 2024 से आउटवार्ड सप्लाई रिटर्न यानी जीएसटीआर-1 फाइल नहीं कर सकेंगे।
जीएसटी नेटवर्क ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि नए नियम एक सितंबर से लागू हो रहा है इसलिए अगस्त, 2024 से आगे की टैक्स पीरियड के लिए टैक्सपेयर्स जीएसटी पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में वैलिड बैंक खाते का विवरण दिए बगैर जीएसटीआर-01 और इनवॉयस फर्निशिंग फैसिलिटी (आइएफएफ) दाखिल नहीं कर पाएंगे। एडवाइजरी में जीएसटीएन ने कहा, जिन्होंने अभी तक वैध बैंक खाते का विवरण नहीं दिया है वे जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपने पंजीकरण विवरण में अपने बैंक खाते की जानकारी को जोड़ लें।
जीएसटी के नियम 10ए के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर वैलिड बैंक खाते का डिटेल्स देना जरूरी है या फॉर्म जीएसटीआर-1 में गुड्स या सर्विसेज या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से पहले या इन्वॉयस जमा करने की सुविधा (आइएफएफ) का उपयोग करने से पहले बैंक खाते का डिटेल देना जरूरी है। टैक्सपेयर्स के लिए अपने नाम और पैन वाले बैंक खाते का विवरण देना जरूरी है। जीएसटी काउंसिल ने पिछले साल जुलाई में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को मजबूत करने और जीएसटी में फर्जी और धोखाधड़ी वाले रजिस्ट्रेशन की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी।
Published on:
28 Aug 2024 04:06 pm
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