
सरपंच चुनावों में दावेदार अब दोगुना पैसा खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी
चूरू/सुजानगढ़. आगामी जनवरी-फरवरी में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं ( panchayati raj election ) का चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की जेब में इस बार खर्च के लिए अधिक पैसा होगा। निर्वाचन विभाग ने खर्च की सीमा ( election fund ) को करीब दोगुना ओर इससे भी अधिक कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सम्बन्ध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत जिला परिषद सदस्य अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग कर सकेगा, जबकि सरपंच प्रत्याशी ( sarpanch candidate ) एक ही वाहन का उपयोग कर सकेगा। एसडीएम डा. रतनकुमार स्वामी के अनुसार जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लडऩे वाला प्रत्याशी अधिकतम डेढ़ लाख रुपए खर्च कर सकता है।
वहीं पंचायत समिति सदस्य ( Panchayat Samiti Member Candidate ) के प्रत्याशी की खर्च की सीमा 75 हजार रुपए कर दी गई है। जबकि सरपंच प्रत्याशी 50 हजार रुपए खर्च कर सकेगा। जबकि पूर्व के चुनाव में यह सीमा जिला परिषद सदस्य के लिए 8 0 हजार, पंचायत समिति सदस्य के लिए 40 हजार एवं सरपंच के लिए २० हजार रुपए थी। पंचायत चुनाव के दौरान बस, ट्रक, मिनी ट्रक, मेटाडोर, पशुचालित किसी भी तरह का वाहन, तांगा गाड़ी, उंटगाड़ी एवं बैलगाड़ी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
प्रचार सामग्री के लिए भी लेनी होगी अनुमति
किसी भी मतदान बूथ के 200 मीटर के दायरे में प्रचार सामग्री ( promotional material ) जैसे कट आउट, हॉर्डिंग, पोस्टर व बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई गाइड लाइन में बताया कि प्रचार के लिए विज्ञापनों का कोई प्रावधान नहीं होगा। प्रचार सामग्री के लिए भी ऐसी प्रचार सामग्री का उपयोग होगा, जो आसानी से हटाई जा सके। जैसे झंडियां, बैनर आदि। इसके लिए भी जहां भी लगाई जाएगी उस सम्पति के स्वामी से लिखित में अनुमति लेनी होगी।
ईवीएम से होंगे पहली बार पंचायत चुनाव
जिले में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में मतदान के लिए ईवीएम ( EVM )का उपयोग किया जाएगा। पिछले चुनाव में मतपत्र के आधार पर मतदान कराया गया था। सरपंच व वार्ड पंच का चुनाव एक ही दिन होने से मतदाता को दो ईवीएम पर एक साथ मतदान करना होगा।
वाहन के लिए प्रत्याशी को यह करना होगा
इसके लिए प्रत्याशी को वाहन की लिखित सूचना अपने रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। सरपंच के मामले में यह सूचना उपखण्ड अधिकारी को देनी होगी। वहीं किसी भी रैली में बताए गए वाहनों सहित तीन से अधिक वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। मतदान से 48 घंटे पूर्व ही रैली का काफिला नहीं निकाला जा सकेगा।
लाउड स्पीकर पर भी प्रतिबंध
प्रत्याशी अपने चुनाव कार्यालय पर लाउड स्पीकर का भी उपयोग नहीं कर सकेगा। स्कूल, अस्पताल एवं धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में भी लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं हो सकेगा। लाउड स्पीकर का उपयोग भी सुबह 6 से रात 10 बजे एरिया मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही हो सकेगा। केसराराम गोदारा, अध्यक्ष सरपंच संघ, बाघसरा आथुणा सुजानगढ़ का मानना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सरपंचों व अन्य जनप्रतिनिधियों के चुनावी खर्च सीमा बढ़ाकर अच्छा कदम उठाया है। इससे चुनाव लडऩे वालो को सुविधा होगी।
Published on:
08 Dec 2019 05:35 pm
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