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पीएम फसल बीमा योजना में रबी फसलों के लिए आवेदन की अंतिम ति​थि 31 दिसम्बर

अधिसूचना के अनुसार फसली ऋणी (केसीसी) लेने वाले कृषकों/ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक की ओर से स्वतः ही किया जाता है तथा जिन कृषकों ने फसली ऋण नहीं ले रखा है, वे अपनी फसल का बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल/ नजदीक बैंक शाखा, सीएससी बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर करवा सकते हैं।

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PM crop insurance scheme gives amount at the rate of 23 rupees per acre

PM crop insurance scheme gives amount at the rate of 23 rupees per acre

चूरू. जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा (Prime Minister Crop Insurance) योजनान्तर्गत रबी 2025-26 में अधिसूचित फसल चना, सरसों, जौ, इसबगोल, मैथी, तारामीरा, जीरा और गेंहू के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कैलाश चंद्र ने बताया कि जिले में इंडसइंड जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड फसल बीमा करेगी। अधिसूचना के अनुसार फसली ऋणी (केसीसी) लेने वाले कृषकों/ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक की ओर से स्वतः ही किया जाता है तथा जिन कृषकों ने फसली ऋण नहीं ले रखा है, वे अपनी फसल का बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल/ नजदीक बैंक शाखा, सीएससी बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर करवा सकते हैं।

इसके लिए गैर-ऋणी कृषकों को आधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल, एक स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र, जिसमें प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्रफल, प्रस्तावित फसल बुवाई का क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वयं अथवा बंटाई पर) व बैंक खाते की पासबुक की प्रति देनी होगी। बंटाईदार कृषक जिस जिले में स्वयं रहते हैं, उसी जिले की परिधि में बंटाई की भूमि मान्य होगी। साथ ही किसानों को बुवाई की गई फसल में परिवर्तन की सूचना संबंधित बैंक को देने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर है।

उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत रबी फसलों में बुवाई से लेकर कटाई तक खड़ी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि, बाढ़ प्राकृतिक आग आदि से नुकसान होने पर फसल कटाई प्रयोग की ओर से प्राप्त औसत उपज में कमी के आधार पर क्षतिपूर्ति देय है एवं फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई, कटी फसल में बेमौसमी बरसात ओलावृष्टि अथवा प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर फसल में क्षति का आंकलन व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने का प्रावधान है।

72 घंटे में देनी होगी सूचना
उन्होंने बताया कि नुकसान होने पर बीमित कृषक को फसल नुकसान की सूचना आपदा के 72 घंटे के अंदर सीधे भारत सरकार की ओर से संचालित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 पर/नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय / बैंक अथवा क्रॉप इंश्योरेंस एप के माध्यम से सूचित करना आवश्यक होगा।