
चूरू.
युवा पीढ़ी में बढ़ते तम्बाकू उत्पादों के चलन को रोकने व आने वाली पीढ़ी को इनसे दूर रखने के लिए सरकार एक और सख्त कानून लागू करने जा रही है। इसके मुताबिक अब एक ही दुकान पर तम्बाकू उत्पाद के साथ बिस्किट, टाफी, चॉकलेट, चिप्स व शीतल पेय पदार्थ नहीं बिकेंगे। इसकी पालना नहीं करने वाले दुकानदारों को कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। केन्द्र सरकार ने इस आशय के आदेश सभी राज्य सरकारों को भेज दिया है। राजस्थान सरकार ने भी इसकी पालना की कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रतिवर्ष मौत के मुंह में समा रहे 10 लाख लोग
निकाय संस्थाओं को जारी आदेश में विभाग की ओर से बताया गया है कि विश्व पटल पर यह सिद्ध हो चुका है कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहत हानिकारक है। मौत के छह से आठ प्रमुख कारकों में तम्बाकू का उत्पाद महत्वपूर्ण व जोखिम कारक बनकर सामने आया है। तम्बाकू सेवन से कैंसर, हृदय व रक्त वाहिकाओं के रोगों तथा फेफड़े से संबंधित बीमारियों को शामिल करते हुए लगभग 40 प्रतिशत असंक्रामक बीमारियों का कारण तम्बाकू बन रहा है। तम्बाकू के सेवन से भारत में प्रतिवर्ष करीब 10 लाख लोगों की मौत हो रही है।
नाबालिक को तम्बाकू देने पर होगी 7 साल की सजा
किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 के अनुसार किसी भी बच्चे (नाबालिग) को कोई भी तम्बाकू उत्पाद देना व देने में सहायक बनना दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना गया है। इसके कानून के तहत आरोपित को सात साल का कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
लेना होगा लाइसेंस
नियम के मुताबिक तम्बाकू उत्पाद जैसे खैनी, सिगरेट, बीड़ी, निकोटिन गुटखा, सामान्य गुटखा आदि की बिक्री के लिए संबंधित नगर निकाय व स्थानीय प्राधिकरण से लाइसेंस लेना होगा। बगैर लाइसेंस के तम्बाकू उत्पादों का भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण एव विपणन नहीं कर सकेंगे। लाइसेंस धारक दुकान में तम्बाकू उत्पाद के अलावा और कोई खाद्य पदार्थ जैसे टाफी, कैंडी, चिप्स, बिस्किट, आइस्क्रीम, कोल्ड ड्रिंक आदि की बिक्री किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव पवन अरोड़ा ने सभी निकाय अधिकारियों व संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है।
आदेश जारी किया
तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर केन्द्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को अब लाइसेंस लेना होगा। दुकानों पर बच्चों से संबंधित खाद्य पदार्थ नहीं बिकेंगी। इसके उलंघन पर कार्रवाई होगी।
डा. मनोज शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरू
लाइसेंस के लिए दुकानदारों को प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए तीन महीने तक लगातार अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान निमय के विपरीत संचालित दुकानदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी। जल्द से जल्द लाइसेंस नहीं बनवाने पर कार्रवाई की जाएगी।
डा. लाडकंवर, जिला समन्वयक, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
Updated on:
07 Jan 2018 03:13 pm
Published on:
07 Jan 2018 03:11 pm
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