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कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 150 करोड़ रुपये का बेनामी होटल जब्त

locationनई दिल्लीPublished: Aug 27, 2019 12:57:27 pm

Submitted by:

Kaushlendra Pathak

आयकर विभाग ने कुलदीप बिश्नोई के गुरुग्राम स्थित होटल को किया सीज
बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 1988 की धारा 24(3) के तहत कार्रवाई

 kuldeep bishnoi
नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग ने कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बेनामी संपत्ति के तहत उनका होटल जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के गुरुग्राम स्थिति कुलदीप बिश्नोई और चंदर मोहन के 150 करोड़ रुपए के होटल को सीज किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली बेनामी निषेध इकाई ने होटल सम्पत्ति को जब्त करने के आदेश जारी किए थे। विभाग का कहना है कि बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 1988 की धारा 24(3) के तहत आदेश जारी किए गए थे।
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आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई संपत्ति का स्वामित्व ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसमें 34% शेयर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड (BVI) के हैं। यह कंपनी संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होती है। कहा जा रहा है कि आयकर विभाग ने यह कार्रवाई जुलाई 2019 में कंपनी से जुड़ी जांच में सबूत के आधार पर की है। इस जांच में आयकर विभाग को कई ऐसे सबूत हाथ लगे थे, जिससे कंपनी के स्वामित्व पर शक था।
यहां आपको बता दें कि जुलाई महीने में आयकर विभाग ने कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार के खिलाफ छापेमारी की थी, जिसमें 200 करोड़ रुपए से अधिक की गुप्त विदेशी संपत्ति का पता चला था।
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आयकर विभाग ने हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बिश्नोई से जुड़े 13 परिसरों की 23 जुलाई को तलाशी ली थी। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि यह समूह उन लोगों द्वारा नियंत्रित है, जिनकी दशकों से पड़ोसी राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक उपस्थिति रही है और दशकों से जिम्मेदार राजनीतिक पदों पर काबिज रहकर भारी मात्रा में धन अर्जित किया है। अब देखना यह है कि आयकर विभाग इस मामले में और किस तरह की कार्रवाई करती है।
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