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सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र से कहा 10 दिन में बताएं रफाल की कीमत, सीलबंद लिफाफे में दें पूरी जानकारी

सीजेआई की बेंच ने कहा हम इस सौदे के बारे जानकारी चाहते हैं, जिसे सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाए
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नई दिल्ली

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Pradeep Kumar Pandey

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Updated: 31 Oct 2018, 12:10 PM IST

Rafale

सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र से कहा 10 दिन में बताए रफाल की कीमत, सीलबंद लिफाफे में दे पूरी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्र की राजग सरकार के लिए बार—बार मुश्किल खड़े करने वाले लड़ाकू विमान रफाल के सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। बुधवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस सौदे से जुड़ी सारी जानकारियां 10 दिन में देने को कहा है।

बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा, हम रफाल सौदे से जुड़ी जानकारियां जिसमें उसकी कीमत, ऑफसेट पार्टनर के चुनाव की प्रक्रिया आदि शामिल हो जानना चाहते हैं। सीजेआई ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में यह जानकारी 10 दिन के भीतर कोर्ट में जमा की जाए।

सिन्हा और शौरी की याचिका पर सुनवाई

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी की ओर से दाखिल याचिकाओं सहित इससे जुड़ी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने सरकार से रफाल सौदे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारियां पेश करने को कहा था।

कांग्रेस का सीधे प्रधानमंत्री पर हमला

बता दें कि फ्रांस और भारत के बीच हुए अत्याधुनिक लड़ाकू विमान रफाल के सौदे को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दल भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस 58000 करोड़ रुपए के इस सौदे को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता रहा है।

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