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बगैर एनओसी के निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर लगी रोक

बगैर एनओसी के निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर लगी रोक

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Ban on petrol pump under construction without NOC

Ban on petrol pump under construction without NOC

दमोह. सिंगपुर में मप्र रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की बगैर अनुमति के पेट्रोल पंप का निर्माण किया जा रहा था। जिसकी खबर पत्रिका में 15 जुलाई को प्रकाशित की गई थी। एक दिन बाद एमपीआरडीसी द्वारा निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक अनिल राय द्वारा 16 जुलाई को जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि शिकायत के आधार पर स्थल निरीक्षण कराया गया। जिसमें खसरा नंबर 39 के चैनेज 3.३५१ के बांयी तरफ रिटेल आउटलेट की अनुमति दी गई थी। लेकिन निर्माण कार्य बिना अनुमति के चैनेज 3.३५५ पर कराया जा रहा है।
एमपीआरडीसी द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. रीजनल ऑफिस के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। साथ ही संशोधित अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि शिकायतकर्ता सुनील राय द्वारा आरटीआइ से जानकारी एकत्रित की गई थी। जिसमें पाया गया था कि एमपीआरडीसी की अनुमति के बगैर जिला स्तर पर ही अनुमति प्राप्त कर ली गई, कई विभागों की एनओसी नहीं ली गई थी। जहां की अनुमति ली गई थी वहां निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा था। जिसके पीछे राजनीतिक दवाब बताया जा रहा था।
शिकायतकर्ता सुनील राय का कहना है कि वह कई दिनों से शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जैसे ही पत्रिका में खबर का प्रकाशन हुआ जिसका त्वरित असर यह हुआ कि 48 घंटे में पेट्रोल पंप निर्माण पर रोक का आदेश जारी कर दिया गया है।