
Jabalpur high court
दमोह। तेंदूखेड़ा थाने में पंजीकृत पेपर लीक मामले के मुकदमे में उच्च न्यायालय से एक आरोपी ने गलत जानकारी देकर महिला जैसे नाम का फायदा उठाकर अग्रिम जमानत मंजूर करा ली है। उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद अब पुलिस परेशान है। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में पंजीकृत आरोपी पुरुष है, जबकि उसे महिला बताया गया है।
यह है अदालत का आदेश
तेंदूखेड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी अपराध संख्या 121/2023 दिनांक 20 मार्च 2023 के संबंध में फरार आरोपी पूनम सिंह गोंड की दायर प्रथम जमानत याचिका पर निर्णय देते हुए हाइकोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता पूनम सिंह गोंड को तीस हजार रुपए के निजी मुचलका पर रिहा कर दिया जाएगा।
यहां कोर्ट ने आरोपी की जमानत को लेकर प्रस्तुत तर्कों के आधार महिला माना है, जिसका उल्लेख भी आदेश में किया गया है। यह आदेश 15 मई 2023 को जारी हुआ है। इस संबंध में तेंदूखेड़ा थाना प्रभारी बीएल चैधरी का कहना है कि अभी उक्त आरोपी पुलिस रिकार्ड में फरार चल रहा है।
यह है मामला -
दो माह पहले माशिम बोर्ड के द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं के विज्ञान पेपर लीक मामले में तेंदूखेड़ा थाना पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया हैै। मामले से जुड़े चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनमें से एक फरार आरोपी पूनम सिंह गोंड की अग्रिम जमानत याचिका पर 15 मई को हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा सुनवाई की गई।
हाइकोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाएगा। साथ ही आरोपी को लेकर आदेश संबंधी, जो तथ्य बताया जा रहा है उसे क्लियर करवाएंगे।
- राकेश सिंह, एसपी दमोह
यह मामला मेरे संज्ञान में आया है। निर्णय में तथ्य संबंधी त्रुटि के लिए न्यायालय अपने आदेश को पलट सकता है।
- एड. मनीष नगाइच, कानून विशेषज्ञ
आदेश का अवलोकन करने से यह बात सामने आ रही है कि पिटीशन दायर करने वाले ने कोर्ट को गुमराह किया है।
- अरविंद शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
Published on:
23 May 2023 11:51 pm
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