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सरपंच पर कार्रवाई: धारा 92 का नोटिस, सवा 6 लाख की होगी वसूली

रोड व नाली नहीं बनाने पर सरपंच पर कार्रवाई,धारा 92 का नोटिस, सवा 6 लाख की होगी वसूली,दर्ज होगी एफआइआर

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दमोह

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Samved Jain

Sep 25, 2019

दमोह. जिले की ग्राम पंचायतों में सीमेंट कांक्रीट रोड व नाली निर्माण के नाम पर सरपंचों व सचिवों ने राशि आहरित कर ली और निर्माण कार्य नहीं कराए। अब ऐसे सरपंचों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना शुरू हो गई है।

जनपद पंचायत जबेरा की ग्राम पंचायत सगौड़ी खुर्द के सरपंच व सचिव द्वारा पंच परमेश्वर मद 14 वां वित्त के 3 कार्यों यथा सीसी रोड व नाली निर्माण रामलाल के घर से नरेश के घर तक व्यय राशि 2 लाख 38 हजार 875 रुपए, सीसी रोड व नाली निर्माण नरेश के घर से रीवन के घर तक व्यय राशि 2 लाख 38 हजार 875 रुपए, सीसी रोड व नाली निर्माण टेक सिंह के घर से बुद्धू के घर तक व्यय राशि 1 लाख 44 हजार रुपए के कार्य नही कराये गये।


जिपं सीइओ डॉ. गिरीश मिश्रा ने बताया कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्रों में सहायक यंत्री, उपयंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर सीइओ जपं जबेरा को दस्तावेजों की कूटरचना, फर्जी हस्ताक्षर, अपराधिक षड्यंत्र के लिए क्रियान्वयन एजेंसी सरपंच व सचिव पर दंड प्रकिया संहिता की विभिन्न धाराओं में एफआइआर दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वसूली के आदेश दिए गए हैं।