
अदालत ने दुष्कर्मी को सुनाई उम्र कैद की सजा
दंतेवाड़ा। Crime News : परिजन का शारीरिक शोषण करने वाले एक व्यक्ति को अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा बलात्कार सहित विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को धारा 506 भाग दो में पांच वर्ष कारावास एवं 600/- रु अर्थदंड व अधिनियम की धारा 26 के आरोप में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सुकमा जिला निवासी एक सौतेले पिता संजय सुनानी उर्फ सुजीत ठाकुर ने सितम्बर 2022 से अक्टूबर 2022 तक अपनी पुत्री को जान से मारने की धमकी देकर लगातार दैहिक शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। मामले की रिपोर्ट थाना दोरनापाल में दर्ज कराई गई थी। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 9 साक्ष्यों का परीक्षण कराया था।
Published on:
03 Nov 2023 06:51 pm
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