जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कफ्र्यू रहेगा। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाएं, अस्पताल आने-जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक व निर्माण संबंधी गतिविधियां, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने-जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा। कुछ दुकानों को छोड़कर शनिवार और रविवार को बाजार पूर्ण बंद रहेंगे। डेयरी और दूध की दुकान रोजाना की तरह शनिवार और रविवार को भी सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी। फल एवं सब्जियां, फूल माला आदि को ठेले-साइकिल से बेचने का काम सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा। बैंक, बीमा, माइक्रो फाइनेंस कम्पनी की शाखा भी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी।
उन्होंने बताया कि कृषि आदान, खाद बीज आदि की दुकान व परिसर, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारा से संबंधित खुदरा व थोक दुकान भी बंद रहेंगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई , मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि दुकानों से होम डिलीवरी, निर्माण सामग्री दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा।
जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई यात्रा अनुमत नहीं होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पम्प एवं एलपीजी सेवा प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगी।