
दहेज के खातिर विवाहिता की हत्या के आरोपी पति को कारावास
बांदीकुई. न्यायालय ने करीब साढ़े तीन साल पुराने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को मृतका के पति को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक राजेश भड़ाना ने बताया कि किशोरीलाल बैरवा निवासी त्रिशूल की ढाणी टोडाभीम ने मेहंदीपुर बालाजी थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसने पुत्री अनिता की शादी पाटोल्या की ढाणी उदयपुरा निवासी तुहीराम के साथ की थी।
जहां पति देहज के लिए आए दिन उसकी पुत्री को प्रताडि़त करता था और गत 27 सितम्बर 2016 को तूहीराम व अन्य लोगों ने जलाकर मार दिया। इस पर मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया। जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शंकरलाल मारू ने सुनवाई करते हुए तुहीराम को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने से 15 गवाह एवं 22 दस्तावेज प्रस्तुत किए।
दो पक्षों में झगड़ा, एक घायल (सिकंदरा): डोलिका गांव में सोमवार को रुपए के लेन-देन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें एक जना घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि झगड़े में घायल पूरणमल मीना निवासी डोलिका को सिकंदरा सीएचसी में भर्ती कराया है। जिसे चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रैफर कर दिया।
बकाया प्रकरणों का करें निराकरण-मीना
दौसा.
जिला कलक्ट्रेट सभा भवन में सोमवार को आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।इसमें राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के बकाया प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश कुमार मीना ने कहा कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का पालन करते हुए पीडि़तों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें। आमजन को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अग्रसर रहें। उन्होंने सभी अधिकारियों को बकाया प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलके बालोत, अधीक्षण अभियंता बिजली आरके मीना, सार्वजनिक निर्माण के अधिशासी अभियन्ता पीके जोशी, जलदाय विभाग के अधिशासी अभियन्ता रामलखन मीना, सीएमएचओ डॉ. पीएम मीना, जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम मीना, डीईओ प्रा. आरपी बैरवा, आदि थे।
Published on:
21 Jan 2020 03:56 pm
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