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मिलावटी घी के मामले में दुकान मालिक व विक्रेता को एक-एक वर्ष कारावास की सजा

locationदौसाPublished: Sep 16, 2020 07:13:19 pm

Submitted by:

Rajendra Jain

10 वर्ष पुराने मामले में फैसला

मिलावटी घी के मामले में दुकान मालिक व विक्रेता को एक-एक वर्ष कारावास की सजा

मिलावटी घी के मामले में दुकान मालिक व विक्रेता को एक-एक वर्ष कारावास की सजा

दौसा. मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट गीता चौधरी ने अपमिश्रित घी के करीब 10 वर्ष पुराने मामले में आरोपी दुकान मालिक व विक्रेता को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी रामगिलास मीना ने बताया कि प्रकरण के अनुसार 19 अप्रेल 2010 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दौसा की टीम की ओर से पुलिस थाने के सामने शुभम मिल्क डेयरी पर जांच की।
इस दौरान एक डिब्बे में रखे हुए घी का सैम्पल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया गया। जांच में घी का सैम्पल अपमिश्रित (मिलावटी) पाया गया। इस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य निरीक्षक महेन्द्र चतुर्वेदी की ओर से 29 जुलाई 2010 को इस मामले में न्यायालय में परिवाद पेश किया गया।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने गत दिनों दुकान मालिक जगदीशप्रसाद एवं विक्रेता अशोक कुमार को एक-एक वर्ष कारावास की सजा से दण्डित किया है।

महिला के साथ बलात्कार का मामला दज
दौसा. जिले के एक गांव निवासी महिला ने मंगलवार को पुलिस थाने में बलात्कार का मामला दर्ज कराया।
पीडि़ता ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि वह एक मकान पर डेढ़ माह से मजदूरी कर रही है। वहां मौजूद चौकीदार ने उसे धमकाकर बलात्कार किया। विरोध करने पर काम से हटाने की धमकी देता था। चार-पांच दिनों तक जबरन बलात्कार की घटना के बाद उसने मंगलवार से काम पर जाना छोड़ दिया तथा थाने आकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस निरीक्षक निलम्बित
दौसा. पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर दौसा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध सहायक के पद पर कार्यरत पुलिस निरीक्षक मोहनलाल शर्मा को निलम्बित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) बीजू जॉर्ज जोसफ ने आदेश जारी कर बताया कि निरीक्षक मोहनलाल के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित है।
पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से निरीक्षक को निलम्बित कर मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय जोधपुर किया गया है। निलम्बन अवधि में वेतन का आधा भाग व उस पर देय महंगाई भत्ता नियमानुसार निर्वाह भत्ते के रूप में देय होगा।
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