
निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत कर वसलूने के निर्देश
दौसा. जिला कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इसमें जिला कलक्टर पीयुष समारिया ने कहा कि सभी उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एव शहरी निकाय के अधिकारी जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख की लागत से अधिक राशि से बनाए गए भवन मालिकों से निर्माण में लागत राशि का आकलन कर 1 प्रतिशत सेस कर लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपखण्ड स्तर पर आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में भी सेस वसूली की मॉनिटरिंग की जाए, ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप सेस वसूली की जा सके।
Instructions for 1 percent tax on construction works
इसके अलावा जिला कलक्टर ने राजस्व से संबंधित बकाया प्रकरणों व विभागों के भूमि आवंटन से संबंधित बकाया प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण करने तथा राजकीय, सिवायचक एवं चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी राजस्व अधिकारी के स्तर पर 30 दिवस से अधिक समय के प्रकरण बकाया नहीं रहने चाहिए।
Instructions for 1 percent tax on construction works
मुआवजे के लिए आवेदन कराएं
जिला कलक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश एि कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दिल्ली-वड़ोदरा एक्सप्रेस-वे में जिन किसानों की भूमि आई है, उनसे मुआवजे के लिए आवेदन पत्र तैयार करवाकर पटवारी से प्रमाणित कराएं। इससे समय पर किसानों को मुआवजा की राशि दिलाई जा सके।
Instructions for 1 percent tax on construction works
प्रशिक्षण आवेदन 28 तक
दौसा. जिला उद्योग केन्द्र दौसा द्वारा ग्राम भाण्डारेज में दो माह का नागरा जूती चर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केन्द्र के महाप्रबन्धक गणेश शर्मा ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी न्यूनतम आठवीं पास हो तथा आयु 18 से 34 वर्ष तक होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी सादा कागज पर स्वयं का नाम, पिता, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति, वर्ग का उल्लेख करते हुए 28 अक्टूबर तक जिला उद्योग केन्द्र दौसा कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हंै।
Published on:
19 Oct 2020 08:05 pm
बड़ी खबरें
View Allदौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
