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राज्य में स्कूल बस-वैन का किराया तय, छुट्टियों में भी जेब होगी ढीली, हजारों अभिभावकों को झटका

School Bus Fares Fixed : राज्य परिवहन प्राधिकरण ने निजी स्कूलों की बसों और वैन का किराया तय कर दिया है। घर से स्कूल की दूरी का मानक लेते हुए नया किराया निर्धारित किया गया है। कुछ अभिभावकों को नई नीति से राहत मिली है और साथ ही तमाम को झटका भी लगा है।

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The State Transport Authority has fixed the fares of school buses and vans in Uttarakhand

उत्तराखंड में स्कूल बस और वैन का किराया तय हो गया है

School Bus Fares Fixed : स्कूल बसों और वैन का किराया तय कर दिया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण-एसटीए की बुधवार को कुल्हान स्थित परिवहन मुख्यालय में हुई बैठक में पहली बार स्कूल बस और वैन का किराया तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत स्कूल से छात्र के घर की दूरी के हिसाब से स्कूली बसों के लिए हर महीने केवल 2200 रुपये से लेकर अधिकतम 3700 रुपये ही किराया लिया जा सकेगा। स्कूल वैन के रूप में संचालित टैक्सी मैक्सी कैब का किराया 2100 से 3500 रुपये तक रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में इस दर में 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की छूट दी गई है। गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान भी अभिभावकों को बस-वैन का किराया देना होगा। हालांकि इस अवधि में उन्हें 25 प्रतिशत कम किराया देना होगा।

मेहरा कमेटी की रिपोर्ट हुई पेश

उत्तराखंड में स्कूल बस और वैन का किराया पहली बार शासन स्तर से तय हुआ है। परिवहन सचिव एवं आयुक्त बृजेश कुमार संत की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूल वाहनों का किराया तय करने के लिए गठित मेहरा कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। कमेटी ने बस और छोटे वाहनों की खरीद, रखरखाव और संचालन पर आने वाले विभिन्न खर्चों के अध्ययन करने के बाद कुछ अहम सुझाव दिए थे। एसटीए ने मेहरा कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। गर्मियों और सर्दियों के अवकाश के दौरान मासिक किराए में 25 प्रतिशत की छूट लागू रहेगी। बैठक का संचालन सनत कुमार सिंह, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने किया। मेहरा कमेटी ने यूपी के फैसले का अध्ययन करने के बाद राज्य के स्कूल संचालकों के साथ भी विचार-विमर्श किया। 

इस प्रकार रहेगा किराया

टैक्सी मैक्सी कैब

दूरी शुल्क

1-10किमी             2100

10-20किमी          2500

20-30किमी          3000

30 से अधिक          3500

स्कूल बस

दूरी                           शुल्क

1-10किमी                2200

10-20किमी             2700

20-30किमी 3200

30 से अधिक 3700

निरस्त होगा परमिट

नएप्रावधानों के अनुसार स्कूल प्रबंधन तय शुल्क से अधिक राशि नहीं लेंगे। स्कूलों को इसका शपथ पत्र भी देना होगा। इसका उल्लंघन होने पर स्कूल के वाहन का परमिट निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। हर स्कूल संचालक को वाहन के किराए की रसीद भी अभिभावक को देनी होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्कूल एडवांस में शुल्क नहीं लेंगे।