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Cabinet Decision : फ्री बिजली योजना में सब्सिडी-वसूली एक्ट मंजूर, कैबिनेट में 16 प्रस्ताव हुए पास

Cabinet Decision : कैबिनेट बैठक में फ्री बिजली योजना में सब्सिडी-वसूली एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। सीएम की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज कुल 16 प्रस्ताव पास हुए है। कैबिनेट ने न्यायिक अधिकारियों को ई-व्हीकल पर ब्याज छूट देने का भी निर्णय लिया गया है।
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देहरादून

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Naveen Bhatt

•

Updated: 25 Mar 2026, 4:00 PM IST

16 proposals were passed in the Uttarakhand cabinet meeting today

कैबिनेट बैठक में आज 16 प्रस्ताव पास हुए

Cabinet Decision : कैबिनेट बैठक में आज 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें कि राज्य में सरकार गठन के चौथे साल आज पहली फुल बैठक हुई। कुछ दिन पूर्व ही राज्य में खाली पड़े पांच कैबिनेट पदों को भरा गया था। नव नियुक्त मंत्रियों की ये पहली कैबिनेट बैठक थी। आज जिन 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी उनमें न्यायिक अधिकारियों को ई-व्हीकल पर ब्याज छूट देने, फ्री बिजली योजना में सब्सिडी-वसूली एक्ट को देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। सबसे पहले नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार साल पूरे होने के पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। मुख्य सचिव आनंदवर्द्धन ने प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़ा। उसके बाद कैबिनेट बैठक शुरू हुई। बैठक में एक ब्रिज इम्प्रोवमेन्ट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को एक करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को कम दरों पर 10 लाख तक लोन की स्वीकृति, ई वाहनों के लिए 4% अन्य के लिए 5% ब्याज दर पर मुहर लगी। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुन्तल करने, रबी और खरीफ सत्रों में गेंहू तथा धान खरीद पर मंडी शुल्क 2% ही रखने का निर्णय भी लिया गया है।

इन प्रस्तावों पर भी मुहर

कैबिनेट बैठक में वन विभाग में अब 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष मुख्य प्रशानिक अधिकारी की आयु होगी
पीएम सूर्य घर योजना में अब 31 मार्च 2025 तक जिनके संयंत्र लग चुके थे उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी। कैबिनेट ने स्वामी राम हिमालयन विवि के परिनियम को प्रख्यापित करने की अनुमति दी। उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने और उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी दी गई। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद सृजित था, जिसकी नियमावली मंजूर की गई। यूसीसी के बाद डिजिटिलाइज और कंप्यूटर व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मियों को भारत सरकार की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षण मिलेगा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई  गई।

एसआई-सिपाही पदों की नियमावली मंजूर

कैबिनेट ने गृह विभाग में उत्तराखंड होमगार्ड के लिए  बनाई गई नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने गृह विभाग भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद, प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ को रखने की अनुमति दे दी है। कैबिनेट बैठक में कार्मिकों को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है।  कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक पदों के लिए नियमावली बनाई गई थी. जिसके हिसाब से अब घटी हुई सीमा के बाद उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। इसमें पुलिस पीएसी, अग्निशमन, प्लाटून आदि शामिल हैं। इसके अलावा एडेड स्कूलों में निर्णय हुआ था कि जब वह एडेड बना है, उससे पूर्व की सेवा को भी प्रोन्नति में शामिल करने का निर्णय हाई कोर्ट ने दिया था। इसके लिए मंत्रिमंडल उपसमिति बनाई गई है।

एसआई-सिपाही पदों की नियमावली मंजूर

कैबिनेट ने गृह विभाग में उत्तराखंड होमगार्ड के लिए  बनाई गई नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने गृह विभाग भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद, प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ को रखने की अनुमति दे दी है। कैबिनेट बैठक में कार्मिकों को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है।  कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक पदों के लिए नियमावली बनाई गई थी. जिसके हिसाब से अब घटी हुई सीमा के बाद उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। इसमें पुलिस पीएसी, अग्निशमन, प्लाटून आदि शामिल हैं। इसके अलावा एडेड स्कूलों में निर्णय हुआ था कि जब वह एडेड बना है, उससे पूर्व की सेवा को भी प्रोन्नति में शामिल करने का निर्णय हाई कोर्ट ने दिया था। इसके लिए मंत्रिमंडल उपसमिति बनाई गई है।

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