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प्रशासन ने शाम पांच बजे शराब दुकानें कर दी सील

दो दिन रहेगा बिक्री व परिवहन पर रोक

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प्रशासन ने शाम पांच बजे शराब दुकानें कर दी सील

देवास. विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तथा मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव के तहत 28 नवंबर को मतदान एवं 11 दिसंबर को मतगणना होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकांत पांडेय ने मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 26 नवंबर की शाम 5 बजे से 28 नवंबर को शाम 5 बजे तक (मतदान समाप्ति तक के लिए) शुष्क दिवस घोषित किया है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना दिवस 11 दिसंबर को भी शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिले की सभी देशी और विदेशी शराब दुकानों को सील कर दिया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने जिले की सभी दुकानों को सील करते हुए बिक्री पर पूरी तहर से रोक लगा दी है। जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों और एफ एल 3 बार, मद्यभंडागार बंद कर दिए गए। इस अवधि में जिले में मदिरा का विक्रय, परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इधर, कलेक्टर पांडेय ने सतर्कता बरतते हुए 6 देशी मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। देशी मदिरा दुकान चौबारा, पिपल्या सड़क, आगरोद, पिपलरांवा, संदलपुर, देशी मदिरा दुकान पिपलकोटा को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।