कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने मप्र निवेशकों हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा-4 के तहत जिले में काम करने वाली चिटफंड कंपनी यूएसके इंडिया लिमिटेड, मालवांचल इंडिया लिमिटेड, मालवांचल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मालवांचल साख सहकारी कार्यालय, मालवांचल इंडिया लिमिटेड, महासागर कारपोरेट, मनोरमा गंज इंदौर तथा मालवाचंल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, सुराना कॉम्प्लेक्स एबी रोड देवास, यूएसके इंडिया लिमिटेड ओल्ड पलासिया इंदौर तथा अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन कंपनियों की चल-अचल संपत्तियों को किसी भी रीति से बेचने या स्थानातंरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।