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मालवांचल की संपत्तियां कुर्क, संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर रोक

इस चल-अचल संपत्ति को किसी भी अन्य को बेचने व हस्तांतरित करने से रोका व निषेधित किया जाता है।

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Kamal Singh

Oct 18, 2016

sai prasad chit fund company

sai prasad chit fund company


देवास.
चिटफंड कंपनी मालवांचल/यूएसके की नावदा स्थित संपत्ति की कुर्की करने के आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए। सोमवार को जारी आदेश में कहा है कि मुरारी पिता सावंत व संजय पिता माखनलाल सहखातेदार निवासी नावदा, टोंकखुर्द की सर्वे भूमि नंबर 884 व रकबा 047 है, जिस पर चारों और पक्की बाउंड्रीवॉल व 99 बाय 48 वर्ग फीट पर दो मंजिला पक्का भवन निर्मित है। वहीं 90 बाय 60 वर्गफीट पर एक मंजिला पक्का मकान निर्मित है। इस चल-अचल संपत्ति को किसी भी अन्य को बेचने व हस्तांतरित करने से रोका व निषेधित किया जाता है।



पुलिस अधीक्षक शशिकांत शुक्ला के प्रतिवेदन में बताया गया है कि कंपनी ने निवेशकों के साथ छल कपट करके 300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। जनता से धन वापसी एवं सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे निवेशकों को धन वापसी की संभावना खत्म हो गई। प्रकरण की जांच में चिटफंड कंपनियों की चल-अचल संपत्तियों की जानकारी हासिल की गई।


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कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने मप्र निवेशकों हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा-4 के तहत जिले में काम करने वाली चिटफंड कंपनी यूएसके इंडिया लिमिटेड, मालवांचल इंडिया लिमिटेड, मालवांचल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मालवांचल साख सहकारी कार्यालय, मालवांचल इंडिया लिमिटेड, महासागर कारपोरेट, मनोरमा गंज इंदौर तथा मालवाचंल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, सुराना कॉम्प्लेक्स एबी रोड देवास, यूएसके इंडिया लिमिटेड ओल्ड पलासिया इंदौर तथा अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन कंपनियों की चल-अचल संपत्तियों को किसी भी रीति से बेचने या स्थानातंरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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