-पूर्व स्कूल संचालक की पत्नी भी आरोपी, धोखाधड़ी सहित अमानत में खयानत का केस कोतवाली थाने में दर्ज
देवास. शहर के एक पूर्व निजी स्कूल संचालक व उसकी पत्नी ने पूर्व से सौदा हो चुके और बंधक मकान को बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से करार किया और बयाने के रूप में 5 लाख रुपए खाते में जमा करवाकर हड़प लिए। दूसरे कोरोना काल के पहले इस मकान के सौदे की बात को लेकर इकरारनामा हुआ था। इसके बाद मकान से जुड़े अलग-अलग कार्यों को करने के लिए समय मांगा गया, बाद में मकान खरीदने वाले को मकान का पूर्व से सौदा होने और फाइनेंस कंपनी का ऋण नहीं चुकाने पर उसके बंधक होने का पता चला। इसके बाद कोतवाली पुलिस से शिकायत की गई। शिकायती आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने बुधवार रात को फरियादी राजेश सोनी निवासी हनुमान बाखल देवास की रिपोर्ट पर आरोपी पूर्व निजी स्कूल संचालक वीरधवल पोतेकर, उसकी पत्नी निवेदिता पोतेकर निवासी भगत सिंह मार्ग देवास सहित प्रॉपर्टी ब्रोकर राम सिंह सोनगरा निवासी नागदा रोड बालगढ़ और केशव कोहले निवासी राम-रहीमनगर देवास के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अमानत में खयानत का केस दर्ज किया है। फरियादी सोनी के अनुसार जनवरी 2021 में सौदे की बात तय कर इकरारनामा किया गया था। 16 अप्रैल 2021 तक पूरी राशि देकर रजिस्ट्री संबंधी लिखा-पढ़ी करवाना था लेकिन बीच में कोरोना काल से देरी हो गई थी।
2018 व 2019 में भी किया गया मकान का सौदा
फरियादी द्वारा दिए गए शिकायती आवेदन में यह भी उल्लेख है किए उसने मकान के सौदे को लेकर जाहिर सूचना प्रकाशित करवाई थी। इसके बाद तीन आपत्तियां आई। इसमें दो आपत्ति इस मकान का पूर्व में सौदा करने वालों की थी जबकि एक अन्य आपत्ति पोतेकर को करीब पौने तीन करोड़ का लोन देने वाली फाइनेंस कंपनी की थी जिसे न्यायालय द्वारा कब्जा सौंपने के आदेश दिए गए थे।