धमतरी

भाभी के कमरे में घुसकर देवर ने किया ये काम, 3 साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

CG Crime news : प्रार्थी देवेन्द्र कुमार ने 17 फरवरी 2020 को अर्जुनी थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी खेमीन बाई धरसा रोड वाले नवनिर्मित मकान में मृत अवस्था में पड़ी है।

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May 25, 2023
- 40 दिन पहले चार आरोपियों ने सिर में हथौड़ी मार की थी हत्या

धमतरी. CG Crime news : जमीन संबंधी विवाद के मामले अपनी भाभी की बसुला से मारकर हत्या करने वाले देवर को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे एक हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। यह मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुरी का है। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार प्रार्थी देवेन्द्र कुमार ने 17 फरवरी 2020 को अर्जुनी थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी खेमीन बाई धरसा रोड वाले नवनिर्मित मकान में मृत अवस्था में पड़ी है। मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। पीछे दरवाजा तरफ जाकर देखा तो पैरावट के पास एक साइकिल पड़ी थी। अंदर देखने पर चूड़िया टूटी व बिखरी पड़ी मिली। खेमीन बाई खून से लथपथ थी। उसके सिर में सांघातिक चोट का निशान मिला। खून से सना बसुला भी पुलिस ने बरामद किया।

जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मामले का पर्दाफाश हो गया। यह हत्या जमीन संबंधी विवाद के कारण की गई। पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में देवर हेमलाल चांद (29) पिता बेनीराम ने बताया कि खेमीन बाई ने 7 डिसमिल जमीन को उनके नाम पंजीयन कराने की बात कही थी, लेकिन बाद मुकर गई। घटना दिनांक को पता चला कि वह खेत गई है, तो वह पीछे-पीछे आ गया। यहां भी उसने सात डिसमिल जमीन को अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए कहा, लेकिन खेमीन बाई ने स्पष्ट मना कर दिया। इतने में वह आग बबूला हो गया और उस पर धारदार हथियार बसुला से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सजा एक नजर में

सत्र न्यायाधीश केएल चरयाणी ने मामले में सभी सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी हेमलाल चांद (29) पिता बेनीराम को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे तीन माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।

Published on:
25 May 2023 06:47 pm
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