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6 महीने बाद नाबालिग गर्भवती होकर लौटी घर, बोली- नासमझी में हुई ऐसी भूल, BF को मिली 20 साल कारावास की सजा

कच्ची उम्र का प्यार अक्सर खौफनाक अंजाम पर जाकर खत्म होता है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ में भी सामने आया है।

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gang rape of woman in bhilai

महिला से गैंगरेप मामले में दरिंदों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म-मारपीट का केस दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस

धमतरी. कच्ची उम्र का प्यार अक्सर खौफनाक अंजाम पर जाकर खत्म होता है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ में भी सामने आया है। जिसमें पढ़ने-लिखने की उम्र 16 साल की लड़की अपने प्रेमी पर भरोसा कर घर से भाग गई। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका प्रेमी उसके पीठ-पीछे ऐसे साजिश रचेगा।

के साथ शादी भी कर लिया। इसके बाद 6 से 22 सितंबर 2019 के बीच उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

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इस बीच नाबालिग को गर्भ ठहर गया।पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक रवि साहू (23) पिता ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में हुई। न्यायाधीश छमेश्वर लाल पटेल ने सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी रवि साहू को दोषसिद्ध पाया। धारा 363 के तहत 1 साल सश्रम कारावास एवं 2 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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इसी तरह धारा 366 के तहत 3 साल कारावास एवं 3 सौ रुपए अर्थदंड तथा धारा 376 (3) एवं धारा 06 लैकिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत 20 साल सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर क्रमश: 1,3 एवं 6 माह का साधारण कारवास अतिरिक्त भुगतना पड़ेगा।