
Crime News: छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के कुरुद पुलिस ने कृषि भूमि के संबंध में धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया हैं। आरोपियों ने 2.09 हेक्टेयर कृषि भूमि को फर्जी रूप से बिक्री ईकरारनामा तैयार कर और आम मुखत्यार नामा देकर 3 लाख रूपये लेकर के धोखाधड़ी किया था। बता दें कि आरोपियों को धारा-419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि० के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अनावरूल हसन (45) पिता मोहम्मद सरदार खान निवासी शारदा चौक रायपुर को प्रकरण के आरोपी लिक्यन वाल्टर कथित नाम समारूराम वर्मा ने ग्राम खपरी स्थित पहनं-2 अभिलेख अनुसार कृषक समारूराम पिता कपूरचंद के खसरा नं-269 से 275 तक, 762 से 768 कुल रकबा 2.09 हेक्टेयर कृषि भूमि को फर्जी रूप से बिक्री ईकरारनामा तैयार कर आम मुखत्यार नामा देकर 3 लाख रूपए का धोखाधड़ी किया। इसकी लिखित रिपोर्ट थाना कुरूद में दर्ज कराई गई। अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस विवेचना में जुट गई।
आरोपी की पतासाजी कर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी लिक्यन वाल्टर पिता स्व जॉन क्लिटन वाल्टर ने बताया कि अपने साथी मुकेश साहू पिता उत्तर साहू के साथ मिलकर उक्त खसरा नंबर का फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर व असल भूमि स्वामी समारूराम वर्मा के जगह समारूराम ढीमर को खड़ा कर भूमि का विक्रय इकरारनामा तैयार कर अनावरूल हसन से 3 लाख रूपए लिया। इस राशि को अपने साथी मुकेश साहू के साथ आपस में बंटवारा कर खर्च करना बताया। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
Published on:
19 Apr 2025 12:08 pm
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