
धमतरी. PAN Aadhaar Card Linking : आधार से पैन नंबर लिंक नहीं होने के चलते अब इनकम टैक्स विभाग की ओर से आयकरदाताओं को उनके खाते में ई-रिफंड करने में परेशानी हो रही है। ऐसे में मैसेज के माध्यम से वे आयकरदाताओं को इसकी सूचना दे रहे हैं। यही नहीं जिन लोगों ने आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक नहीं कराया है, वे अब चाहकर भी ई-फाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आयकरदाताओं की परेशानी बढ़ गई है।
PAN Aadhaar Card Linking : उल्लेखनीय है कि सुरक्षा की दृष्टि और पारदर्शिता लाने के लिए आयकर विभाग ने पैन कार्ड में आधार को लिंक कराना अनिवार्य किया है। इसके तहत वर्ष-2018 से पैन कार्डधारियों को अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड नंबर को लिंक कराने के लिए कहा जा रहा था। इसके लिए जून-2023 अंतिम तिथि निर्धारित था। वर्तमान में जिन लोगों ने आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक कराया है। उन्होंने वर्ष-2023-24 के लिए अपने सीए के माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन बैंक खाते में पैन नंबर लिंक नहीं होने इनकम टैक्स विभाग को ई-रिफंड करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आयकरदाता सुरेन्द्र मरकाम, विक्की कौशल, परमेश साहू ने बताया कि वे सेल्समैन का काम करते हैं। इस आधार पर अच्छी इनकम होने के चलते वे हर साल इनकम रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस साल भी तय तिथि में उन्होंने रिटर्न दाखिल किया है।
PAN Aadhaar Card Linking : रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन बैंक खाते में पैन नंबर लिंक नहीं होने इनकम टैक्स विभाग को ई-रिफंड करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आयकरदाता सुरेन्द्र मरकाम, विक्की कौशल, परमेश साहू ने बताया कि वे सेल्समैन का काम करते हैं। इस आधार पर अच्छी || इनकम होने के चलते वे हर साल इनकम रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस साल भी तय तिथि में उन्होंने रिटर्न दाखिल किया है। सीए अजय पारख का कहना है कि ई-रिफंड के लिए संबंधित आयकरदाता का पैन नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। साथ ही बैंक खाता भी पैन नंबर से लिंक होना चाहिए।
आधार से पैन नंबर लिंक नहीं होने से रिफंड में परेशानी
गौरतलब है कि कंपनी अपने कर्मचारियाें को सालभर वेतन देने के दौरान उसके वेतन में से टैक्स का अनुमानित हिस्सा काटकर पहले ही सरकार के खाते में जमा कर देती है। कर्मचारी साल के आखिर में इनकम टैक्स रिनर्ट दाखिल करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि टैक्स के रूप में उनकी ओर से कितनी देनदारी है। यदि वास्तविक देनदारी पहले काट लिए गए टैक्स की रकम से कम है, तो शेष राशि रिफंड के रूप में कर्मचारी मिलती है।
Published on:
30 Aug 2023 02:17 pm
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