
सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने वाले किस माफिया को अभी भी रहना होगा जेल में
धार. मिशन हॉस्पिटल जमीन की फर्जी तरीके से लीज करवाने के मामले में जेल में बंद आरोपी सुधीर दास की जमानत याचिका इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार को इस जमानत पर सुनवाई हुई। इसमें न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ल ने आवेदन को खारिज कर दिया है। सुधीर दास की जमानत दूसरी बार कोर्ट द्वारा निरस्त की गई है।
मुख्य मार्ग पर है जमीन
गौरतलब है कि आदर्श सडक़ स्थित सर्वे नंबर 770 रकबा 0.493 हेक्टेयर जमीन को आरोपी सुधीर दास ने मास्टरमाइंड सुधीर जैन के साथ मिलकर जैन के साले अंकित जैन के नाम पर लीज करवा ली थी। 15 लाख में ही यह लीज करवा ली गई थी। जबकि इस जमीन की वर्तमान कीमत 60 करोड़ रुपए है। इस जमीन को धार महाराज ने जनकल्याण के लिए मिशन हॉस्पिटल के लिए दी थी। लेकिन नपा रिकार्ड में हेरफेर करवाकर इसकी लीज करवाई गई। इस मामले में नौगांव पुलिस ने तहसीलदार विनोद राठौर की रिपोर्ट पर धारा.409, 420, 467, 468, 471 व 120.बी के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में मुख्य आरोपी सुधीर दास जेल में बंद है। जबकि मास्टरमाइंड जैन व उसका ***** अंकित फरार है।
कई सफेदपोश शामिल थे घोटाले में
पूरे मामले में जांच के बाद नवंबर में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दरअसल माफिया सुधीर दास का पिता रत्नागर पीटर दास को धार महाराज ने जमीन सेवा कार्यों के लिए दी थी। दास को मालिक नहीं बनाया था। पिता की मौत के बाद सुधीर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जमीन को बेचना शुरू कर दिया । इस मामले में तत्कालीन एसडीएम वीके गुप्ता और नगर पालिका के इंजीनियर सुधीर ठाकुर ने इन माफियाओं का भरपूर साथ दिया। ये लोग भी आरोपी बने थे और जेल यात्रा भी कर चुके है।
Published on:
29 Jul 2022 07:32 pm
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