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व्यापारी के यहां से कटर मशीन सहित लकड़ी जब्त

लायसेंस रिन्यूअल नहीं होने पर मशीन सहित 10 घन मीटर से ज्यादा लकड़ी जब्त

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धार

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Amit Mandloi

Oct 02, 2018

Forest department dhar

Forest department

धार बगैर लाइसेंस व्यापार करने वाले लकड़ी कारोबारी के यहां छापा मारकर मंगलवार को वन विभाग ने दो आरा कटर मशीन सहित 10 घन मीटर से ज्यादा लकड़ी जब्त की। कार्रवाई हैप्पी विला कॉलानी में भीष्म पिता ईश्वरलाल दुबे के यहां हुई, जिनके पास दो साल से वनोपज व्यापार विनियमन लाइसेंस का लाइसेंस नहीं था। कारोबारी के यहां दो आरा कटर मशीन मिली। जब्त लकड़ी की कीमत १० लाख रुपए बताई जा रही है। इधर व्यापारी ने वन विभाग पर मनमानी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि बिल होने के बावजूद लकड़ी जब्त करना गैर कानूनी है।
लंबी चली कार्रवाई : मंगलवार गांधी जयंती के अवकाश के बीच सुबह करीब9.30बजे से शुरू हुई वन विभाग की कार्रवाई दोपहर 12.30 तक चलती रही।
कागज दिखाओ नहीं तो जाने नहीं दूंगा : लकड़ी कारोबारी दुबे ने अधिकारियों से कार्रवाई के कागज मांगे, लेकिन वे दिखा नहीं पाए। कार्रवाई से पहले सर्च वारंट जरूरी है। वन विभाग के एसडीओ अजय अवस्थी का कहना है कि टीम ने कारोबारी से सर्च वारंट पर दस्तखत लेना चाहे, लेकिन मना करने पर पंचनामा बनाकर कार्रवाई की गई।
माताजी की तबीयत बिगड़ी : इधर कार्रवाई से घबराया परिवार इसका विरोध कर रहा था वहीं भीष्म दुबे की माताजी की तबीयत बिगड़ गई। पूरे परिवार की महिलाएं कार्रवाई के विरोध में उतर आई, जिन्हें मौजूद वन विभाग की महिला टीम ने संभाला। विभागीय अधिकारी ने जब चेताया कि हमारे काम में अड़चन डाली को शासकीय कार्य में बाधा का एक और मामला बन जाएगा। इसके बाद परिवार शांत हुआ।

वनिर्दिष्ट वनोपज

विभाग के अनुसार कारोबारी ऐसी उपज का भी कारोबार कर रहा था, जो विनिर्दिष्ट उपज है। इसमें सागौन, साल, बीजा, टींसा, शाजा आदि लकड़ी आती है। कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर इसकी खरीदी-बिक्री नहीं कर सकता। उपज को सरकारी डिपो में बेचना होती है, जबकि कारोबारी के यहां से जब्त की गई लकड़ी में अधिकांश सागौन है।


सूचना मिलते ही कार्रवाई की
हमें यह जानकारी नहीं थी कि दुबे के पास दो साल से लाइसेंस नहीं है। हमें तो जब सूचना मिली तुरंत कार्रवाई की। व्यक्तिगत इंटेशन से कार्रवाई का आरोप निराधार है। -एसके सागर, वनमंडलाधिकारी, धार