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ग्राम पंचायत कंकराज में रोजगार सहायक का पद तीन साल से रिक्त

ग्राम पंचायत कंकराज में गत तीन सालों से रोजगार सहायक का पद रिक्त होने से पंचायत के काम बाधित हो रहे हैं।

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धार

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Arjun Richhariya

Jun 15, 2018

building is ready in GDC Rewa, No other facility for girls student

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ग्राम पंचायत कंकराज में रोजगार सहायक का पद तीन साल से रिक्त
ग्राम पंचायत व ग्रामीणों के काम हो रहे हैं प्रभावित
बदनावर.
ग्राम पंचायत कंकराज में गत तीन सालों से रोजगार सहायक का पद रिक्त होने से पंचायत के काम बाधित हो रहे हैं। वहीं ग्रामीण भी खासे परेशान हो रहे हैं। ट्रिपल एसएम आईडी, परिवार आईडी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, असंगठित श्रमिक पंजीयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि परमानंद सिर्वी ने बताया कि रोजगार सहायक की नियुक्ति के अभाव में पंचायत के कार्य करना दूभर हो गया है। वहीं काम समय पर नहीं होने के कारण ग्रामीणों में ग्राम पंचायत के प्रति रोष व्याप्त है।
नहीं बन पा रही समग्र आइडी
जनपद कार्यालय से समग्र आइडी जनरेट नहीं होने के कारण ग्रामीण गत दो माह से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हंै। नए शिक्षण सत्र शुरू होने को है। ऐसे में पालकों को बच्चों के नवप्रवेश के लिए समग्र आइडी लगाना जरूरी है। कंकराज के घनश्याम पिता जगदीश अपनी पुत्री भूमिका के एडमिशन के लिए समग्र आइडी के लिए कार्यालय दो माह से आ रहे है, लेकिन काम ही नहीं हो रहा है। भैरूलाल, नारायण सिंगाड़ कंकाराज भी समग्र आइडी के लिए गत दो माह से परेशान हो रहे हैं।
-लगभग 200 समग्र आइडी भोपाल से ही जनरेट नहीं हो पाई है। आइडी जनरेट होने में देरी क्यों हो रही है। वरिष्ठालय से संपर्क कर रहे हैं। जनपद से तो तत्काल कार्रवाई पूरी कर भोपाल भेजी जा चुकी है।
-प्रदीप पाल, सीइओ, जनपद पंचायत, बदनावर।

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मारपीट के मामले में एक साल की सजा एवं जुर्माना
बदनावर.
मारपीट के मामले में गुरुवार को न्यायिक जज निलेश जिरेती ने एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। मामले में 15 अक्टूबर 2017 को आरोपित गब्बर उर्फ इमरान पिता सदाकत अली निवासी महावीर कॉलोनी ने बंटी जायसवाल के साथ ढाबे पर दादागिरी करने की बात को लेकर मारपीट की थी एवं जान से मारने की धौंस दी थी। जिसकी रिपोर्ट बंटी के भाई सुभाष जायसवाल ने पुलिस थाना बदनावर में की थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुसंधान पूर्णकर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया था। जिस पर न्यायिक जज ने आरोपित को एक साल का सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपए जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ नवीन बेतव ने की।