
पत्रिका नेटवर्क
मनावर. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनावर आरके जैन ने हत्या के आरोपित सहित उसके दोनों पुत्रों को आजीवन सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपए का अर्थदंड किया।
घटना अनुसार 17 अप्रैल 2015 की रात साढ़े 9 बजे ग्राम मेहताखेड़ी थाना मनावर क्षेत्र अंतर्गत जिला धार की होकर फरियादी पेमा पिता नाबिया के खेत की है। उस समय उसका भाई लालू (60) पिता नबिया अपने खेत में मक्का व कपास की फसल में पानी दे रहा था। तभी आरोपित गोमा पिता गंटिया, संतोष पिता गोमा और मनोहर पिता गोमा निवासी मेहताखेड़ी एकमत होकर आए तथा फरियादी के भाई लालू से शासकीय भूमि को लेकर झगड़ा विवाद करने लगे। लालू उस समय खेत पर पानी दे रहा था। गोमा के हाथ में टामी थी। गोमा ने लालू को पैर व घुटने तथा पीछे पीठ पर भी टॉमी से मारा। आरोपी संतोष ने भी लालू को लट्ठ से पैर व पीठ में मारा तथा मनोहर ने भी लालू को पैर व पीठ में मारा। उधर से जा रहे चैनसिंह ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपितों ने उसे भगा दिया। लालू चिल्लाया तो उसका भाई पेमा व जगदीश दौडक़र आए। आरोपित वहां से भाग गए। लालू को खून निकलने लगा। पेमा ने घटना की रिपोर्ट मनावर थाने पर दर्ज करवाई। घटना में आई चोटों के कारण लालू की सरकारी अस्पताल मनावर में मौत हो गई। शासन द्वारा फरियादी व उसके भाई को 40 बाय 90 का प्लाट दिया था। जिस पर आरोपित कब्जा करना चाहते थे। इसी बात को लेकर वे फरियादी व उसके भाई से विवाद करते थे।
पुलिस मनावर ने आरोपितों के विरुद्ध अपराध धारा 302/34, 294, 506 भादस के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपितों को गिरफ्तार कर प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक बीएस वर्मा, आंद्रियास कटारा व विमल कुमार त्रिपाठी प्रधान आरक्षक थाना मनावर द्वारा किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश मनावर आरके जैन द्वारा किया गया। अभियोजन की ओर से करीब 10 साक्षियों के न्यायालय में कथन करवाए गए। न्यायालय द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा आरोपीगण ने टॉमी व लट्ठ से लालू के साथ गंभीर घटना करना बताया है तथा मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपित गोमा (52) पिता गंटीया भील, संतोष (25)पिता गोमा तथा मनोहर (23) पिता गोमा निवासी मेहताखेड़ी को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एव 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सभी दोषियों को जेल भेजा गया। सत्र प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने पैरवी की।
Published on:
17 Jan 2018 06:19 pm
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