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पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष समेत 5 को एक-एक साल की सजा

न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर ने बुधवार को एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुए पांच जनों को एक-एक साल की सजा से दण्डित किया है। आरोपितों में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा भी शामिल हैं।

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पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष समेत 5 को एक-एक साल की सजा Former BJP District President and 5 others sentenced to one year imprisonment

धौलपुर. न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर ने बुधवार को एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुए पांच जनों को एक-एक साल की सजा से दण्डित किया है। आरोपितों में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा भी शामिल हैं।

अधिवक्ता महेश ठाकुर ने बताया कि गत 29 अक्टूबर 2011 को खेतों की सिंचाई के लिए पंचायती तालाब पर इंजन रखकर सिंचाई करने को लेकर हुए विवाद में गांव के बांकेलाल लोधा, गोकुल, महेन्द्र, आशीष, ओमकार ने बाबूलाल लोधा, सुरेश, भगवती व राजकुमार के साथ मारपीट कर दी थी। घटना को लेकर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर सुमन मीना ने सरकार बनाम बांकेलाल प्रकरण में पांच आरोपित बांकेलाल, गोकुल, महेन्द्र, आशीष व ओमकार को धारा 147 व 323 के तहत एक-एक साल के कारावास से दण्डित किया। बता दें कि आरोपित बांकेलाल, महेन्द्र व आशीष को हत्या के प्रकरण में 23 नवम्बर 2019 को कोर्ट ने आजीवन सजाई थी। इसमें बांकेलाल व महेन्द्र जमानत पर हैं।