
court sentenced 5 years Jail for beating a boy
धौलपुर. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (धौलपुर) ने पांच साल पुराने मारपीट के मामले में एक आरोपित को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि राजाखेड़ा के गढी जौनावर निवासी जगदीश प्रसाद उर्फ चरण सिंह ने मामला दर्ज कराया कि उसका पुत्र हरिओम 14 अगस्त 2012 की रात को नौ बजे अपने घर आ रहा था। रास्ते में बन्टू पुत्र नारायण सिंह ने उसे रोककर मारपीट कर दी। घटना में हरिओम को सिर में गंभीर चोटें आई। हमलावर ने पुरानी रंजिश के चलते उसके साथ वारदात की।
पुलिस ने तफ्तीश के बाद कई लोगों के खिलाफ चालान पेश किया। मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सलीम बदर ने एक आरोपित बन्टू को गैर इरादतन हत्या के प्रयास का दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही घातक हथियारों से हमले के आरोप में तीन वर्ष का कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। दोनों सजायें साथ चलेंगी।
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