
आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक बी एल कुशवाह को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
Ex MLA BL Kushwaha Granted Bail : हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे धौलपुर शहर से विधायक शोभारानी कुशवाह के पति और पूर्व विधायक बी. एल. कुशवाह को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी। धौलपुर एडीजी कोर्ट ने 2002 के हत्या के एक मामले में बी एल कुशवाह को 2016 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने कुशवाह को 27 दिसंबर 2012 को नरेश कुशवाह की हत्या को अंजाम देने का दोषी पाया था। उन पर आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया और बाद में राज्य सीआईडी-अपराध शाखा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
कुशवाह ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें तत्कालीन सत्तारूढ़ भाजपा सरकार द्वारा जानबूझकर हत्या के मामले में फंसाया जा रहा है। विधायक शोभारानी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पति को जमानत दे दी है। जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद बी एल कुशवाह जेल से बाहर आ जाएंगे। बी एल कुशवाह फिलहाल भरतपुर के सेवर जेल में बंद हैं।
जुलाई, 2014 में, राजस्थान हाई कोर्ट ने तत्कालीन धौलपुर विधायक की अग्रिम जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उन पर एक जघन्य अपराध का आरोप लगाया गया था। हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद बी एल कुशवाह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी थी। हालांकि, पूर्व विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में फिर अर्जी लगाई थी जिसके बाद देश के शीर्ष कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
उल्लेखनीय है कि नरेश कुशवाह का शव धौलपुर जिले के सदर थाने के अंतर्गत आने वाले झील का पुरा गांव में मिला था। बाद में मृतक के भाई थान सिंह ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। प्रारंभिक जांच के बाद, पुलिस ने गनमैन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, जिसने हत्या में तत्कालीन विधायक कुशवाह की संलिप्तता कबूल कर ली थी। नरेश का पूर्व विधायक की बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। यही वजह कथित तौर पर हत्या का कारण बनी।
Published on:
15 Mar 2024 05:36 pm

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