धौलपुर

नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दो को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास

- 60 हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने कोतवाली थाना इलाके में वर्ष 2020 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दो को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दो को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास


- 60 हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने कोतवाली थाना इलाके में वर्ष 2020 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 60 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके का है। जहां एक परिवादी ने 8 सितम्बर 2020 को पुलिस थाना कोतवाली पर मामला दर्ज कराया था।

जिसमें उसने बताया कि 7 सितम्बर 2020 को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर के कमरे में सो रही थी और परिवारीजन छत पर सो रहे थे। तभी देर रात को आरोपित धर्मवीर और लखना घर के अंदर कमरे में घुस आए। आरोपितों ने नाबालिग को पकड़ लिया और दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान नाबालिग जोर से चिल्लाने लगी तो परिजन जाग गए। परिजन छत से नीचे पहुंचे तो दोनों आरोपितों ने नाबालिग के पिता के साथ मारपीट कर दी। शोर होने पर आस-पास के लोग वहां पहुंच गए और दोनों आरोपितों को पकड़ कर कोतवाली थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित धर्मवीर पुत्र खेमचंद्र को पॉक्सो न्यायालय में पेश किया और लखना पुत्र हरिसिंह को प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट धौलपुर के यहां पेश किया गया।

आरोपित लखना की वयस्कों की तरह सुनवाई के लिए पत्रावली प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट धौलपुर के यहां से पॉक्सो न्यायालय को प्राप्त हुई। दोनों आरोपित फिलहाल राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद शुक्रवार को धर्मवीर पुत्र खेमचंद्र और लखना पुत्र हरिसिंह को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Published on:
11 Feb 2023 06:22 pm
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