
अगर लडऩा चाहते हैं चुनाव तो ये जरूरी दस्तावेज कर लें तैयार
अगर लडऩा चाहते हैं चुनाव तो ये जरूरी दस्तावेज कर लें तैयार
धौलपुर. पंचायतीराज चुनाव में पंच-सरपंच के उम्मीदवारों को घर में शौचालय होने का शपथ-पत्र देना होगा। आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट 6-सी के तहत पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में अभ्यर्थी की ओर से निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए कार्यशील स्वच्छ शौचालय के सम्बंध में घोषणा करनी होगी।
यह नियम राजस्थान पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत एक अप्रेल 2015 को प्रतिस्थापित किया गया था। इसके तहत प्रत्याशी को खुद के विवरण के साथ पंचायत सर्किल, निर्वाचन क्षेत्र भी लिखना होगा।
क्यों पड़ी जरूरत
केन्द्र व राज्य सरकारों की ओर से नियमित रूप से स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास
किया जा रहा है।
इसके तहत ही करोड़ों रुपए खर्च कर हर जिले में प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण कराया गया है। जनप्रतिनिधि बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास शौचायल होगा तो आम लोग भी उनका अनुसरण करेंगे और शौचायल की
कार्यशीलता तथा उपयोगिता में भी वृद्धि होगी।
यह करनी होगी घोषणा
1. मेरे घर में स्वच्छ कार्यशील शौचालय है, जो तीन दीवारों, एक दरवाजा और छत से घिरा हुआ है। इसमें जल-बंध शौचालय प्रणाली या व्यवस्था है।
2. मेरे परिवारका कोई सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाते हैं।
केवल इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
पंचायती राज आम चुनाव 2020 के तहत सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन-पत्र भरने के लिए कुछ ही दस्तावेजों की जरूरत होगी, जबकि सोशल मीडिया पर तरह-तरह की भ्रामक जानकारियां दी जा रही है। इसे लेकर जिला कलक्टर ने खण्डन किया है। साथ ही जरूरी दस्तावेजों की सूची जारी की है।
केवल इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
पंचायती राज आम चुनाव 2020 के तहत सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन-पत्र भरने के लिए कुछ ही दस्तावेजों की जरूरत होगी, जबकि सोशल मीडिया पर तरह-तरह की भ्रामक जानकारियां दी जा रही है। इसे लेकर जिला कलक्टर ने खण्डन किया है। साथ ही जरूरी दस्तावेजों की सूची जारी की है।
1. नाम निर्देशन पत्र प्रारूप - 4
2. संतान संबंधी एवं अपराध संबंधी घोषणा - प्रारूप 4 घ
3. क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा, शपथ पत्र (केवल सरपंच के लिए)
4. अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति, चल-अचल संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता शपथ पत्र जो 50 रुपए के नोन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर नोटेरी/शपथ कमीशनर से प्रमाणित हो।
5. सांख्यिकी सूचना फॉर्म मय पासपोर्ट साइज फोटो - इस प्रपत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाइल नंबर, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता और राजनीतिक दल से यदि संबंध है तो दल का विवरण आदि की जानकारी देनी होती है, जिसको प्रमाणित करवाना आवश्यक नहीं है।
6. नाम-निर्देशन पत्र भरने के लिए-प्रतिभूति निक्षेप राशि (केवल सरपंच के लिए) 500 रुपए है। महिला, ओबीसी, एससी व एसटी के लिए 250 रुपए।
7. आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए उस आरक्षण अनुसार श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
8. निर्वाचन लडऩे के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
9. अभ्यर्थी जिस निर्वाचन क्षेत्र/ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहा है, उस निर्वाचन क्षेत्र या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है।
10. कोई अभ्यर्थी पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं के किसी पद पर रह चुका है तो उसे उस संस्था यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद से अदेय प्रमाण पत्र पेश करना होगा।
11. मतदाता सूची में मतदाता के नाम की प्रविष्टि में लिपिकीय त्रुटि को नाम निर्देशन पत्र जांच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा। प्रत्युत, मतदाता का वास्तविक नाम लिखने पर इस आधार पर नाम-निर्देशन पत्र खारिज योग्य नहीं होता है।
पंच-सरपंच का चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को शौचालय सम्बंधी शपथ-पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देना होगा। जबकि पुलिस सत्यापन-प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है।
आरके जायसवाल, जिला कलक्टर, धौलपुर।
Published on:
06 Jan 2020 11:52 am
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