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पक्षकार उठाएं राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ: मीना अवस्थी

राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च को पुरैनी गांव में लगाया विधिक जागरुकता शिविर धौलपुर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 मार्च को प्रस्तावित प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्राधिकरण की ओर से पुरैनी गांव में शिविर लगाया गया।

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Parties should take advantage of National Lok Adalat: Meena Awasthi

पक्षकार उठाएं राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ: मीना अवस्थी

पक्षकार उठाएं राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ: मीना अवस्थी

राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च को

पुरैनी गांव में लगाया विधिक जागरुकता शिविर धौलपुर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 मार्च को प्रस्तावित प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्राधिकरण की ओर से पुरैनी गांव में शिविर लगाया गया। इस दौरान प्राधिकरण सचिव मीना अवस्थी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित दाण्डिक शमनीय प्रकरण धारा 138 एनआईएक्ट धन वसूली, एमएसीटीए बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान संबंधी प्रकरण, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोडकऱ) भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, राजस्व, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, दीवानी द्वितीय अपील, धारा 9, 11, 12 एवं 24 हिन्दू विवाह अधिनियम से संबंधित प्रकरण, धारा 125 सीआरपीसी से संबंधित लंबित मामलों उपभोक्ता फोरम से संबंधित मामले, राजस्व मामले व जिले के अन्य समस्त न्यायालयों में लंबित राजिनामा योग्य प्रकरण एवं प्री-लिटीगेशन से संबंधित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिह्नित किया जा रहा है। सचिव ने बताया कि उक्त प्रकरणों से संबंधित पक्षकारान अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं भी संबंधित न्यायालय अथवा इस प्राधिकरण में संपर्क कर प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निस्तारण करवाकर अपने अमूल्य समय तथा धन की बचत कर सकते हैं। केसर खान ने आमजन को टेली लॉ स्कीम तथा ई-श्रमिक कार्ड के फायदों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अंबे गर्ग, दीपेंद्र सिंह परमार, विक्रमसिंह, पवन, रनेश, पिंकी, सूरज, सुरेश, बलवीर, मुकेश सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।