
छोटी बहन के साथ आंगनबाड़ी से घर लौट रही 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़, रोते हुए मासूम ने बताया अंकल की गंदी हरकत
दुर्ग. नाबालिगों से बढ़ते छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं के बीच दुर्ग जिला न्यायालय दो प्रकरणों में आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश हरीश अवस्थी ने नाबालिग से छेडख़ानी अपहरण करने और दुष्कर्म करने पर न्यू आदर्श नगर निवासी अभिषेक वर्मा(21) को दोषी ठहराया। उसे पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत 7 साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं अपहरण की दो अलग-अलग धारा के तहत क्रमश: 5 व 4 साल की सजा सुनाई गई। आरोपी पर कुल 2000 हजार जुर्माना किया गया है।
राशि जमा नहीं करने पर 12 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी तरह पॉक्सो एक्ट के अन्य प्रकरण में न्यायाधीश स्मिता रत्नावत ने भाठापारा कोहका निवासी कृष्णा सहारे को छेडख़ानी की धारा के तहत 5 वर्ष कारावास पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत 5 साल की सजा सुनाई है। दोनों ही धारा के तहत कुल 400 जमा नहीं करने पर आरोपी को 20-20 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
प्रकरण एक
आरोपी कृष्णा सहारे ने आंगन बाड़ी से छोटी बहन के साथ घर लौट रही 11 साल की नाबालिग से 8 मार्च 2019 दोपहर 1.30 बजे छेडख़ानी की थी। घटना के बाद रोते हुए नाबालिग घर लौटी और आरोपी की हरकतों की जानकारी परिजनों को दी थी। इसके बाद मामला सुपेला थाना पहुंचा।
प्रकरण दो
17 साल की नाबालिग के पिता ने पुलगांव थाना में शिकायत की थी 20 जुलाई 2018 दोपहर 2.30 बजे से गायब है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्जकर जांच शुरू की थी। पीडि़त नाबालिग के मिलने पर खुलासा हुआ कि अभिषेक वर्मा उसका अपहरण कर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया।
Published on:
03 Mar 2020 01:59 pm

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