सडक़ हादसे में मौत होने पर बीमा कंपनी ने कहा शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था इसलिए क्लेम नहीं दिया जाएगा। जिसे जिला उपभोक्ता फोरम ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के इस तर्क को खारिज कर मृतक की नामिनी उनकी विधवा पत्नी को क्लेम राशि 5 लाख रुपए 9 फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी 50 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए और 5 हजार रुपए वाद व्यय भी देगी।