बाइक खरीदने के कुछ माह बाद करंट सप्लाई बंद होने और इंजन में कंपन आने की शिकायत को दूर नहीं करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने एक लाख 16 हजार दो रुपए देने का निर्देश दिया है। उक्त राशि अनाल होण्डा सुपेला, प्रबंधक होण्डा बाइक व स्कूटर इंडिया लिमिटेड और प्रबंधक जीके आटोमोटिव प्रायवेट लिमिटेड को देना होगा। कुल राशि में 61 हजार 200 रुपए बाइक कीमत, 50 हजार रुपए हर्जाना और पांच हजार रुपए वाद व्यय शामिल है। सेक्टर फोर भिलाई निवासी विमल कुमार स्वर्णकार 48 साल के परिवाद पर फैसला जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया।