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फैसला: मकान अधूरा छोड़ा, ठेकेदार भरेगा 2.5 लाख हर्जाना

मकान अधूरा बनाने और लागत से अधिक राशि लेने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने ठेकेदार जयंती नगर निवासी भीखम सिंह साहू (65) को दोषी ठहराया है।

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Satya Narayan Shukla

Aug 17, 2016

The decision left unfinished house , the contracto

The decision left unfinished house , the contractor shall fill 2.5 million damages

दुर्ग.
मकान अधूरा बनाने और लागत से अधिक राशि लेने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने ठेकेदार जयंती नगर निवासी भीखम सिंह साहू (65) को दोषी ठहराया है। ठेकेदार को एक माह के भीतर 2.5 लाख रुपए भुगतान करना होगा। इस राशि में 60 हजार रुपए निर्माण लागत से ली गई अधिक राशि, 60 हजार रुपए अधूरे कार्य को पूरा कराने, 30 हजार रुपए नल फिटिंग व 5 हजार रुपए परिवाद व्यय शामिल है। शंकर नगर दुर्ग निवासी ममता वैष्णव के परिवाद पर यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष मैत्रेयी माथुर व सदस्य राजेन्द्र पाध्ये ने सुनाया।


कार्य अधूरा किया

प्रकरण के मुताबिक परिवादी ने मकान निर्माण के लिए आइटम रेट के अधार पर अनुबंध किया था। मकान बनाने के बाद ठेकेदार ने 6 लाख 22 हजार रुपए का भुगतान भी लिया। इसके पहले ठेकेदार अग्रिम 60 हजार रुपए ले चुका था। इस राशि को कुल राशि में नहीं घटाया। मकान का अवलोकन करने पर खुलासा हुआ कि ठेकेदार ने कार्य अधूरा किया है। नल फिटिंग भी नहीं किया। परिवादी महिला ने फोरम को बताया कि उन्होंने अधूरे कार्य को पूर्ण करने कई बार मौखिक निवेदन किया। ठेकेदार ने संतोष प्रद जवाब नहीं दिया। बाद में अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा। उसका भी जवाब नहीं दिया।


एकपक्षीय फैसला सुनाया

फोरम ने सुनवाई के लिए अनवोदक ठेकेदार को नोटिस जारी किया था, लेकिन ठेकेदार सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुआ। अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। निर्धारित दिन में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर फोरम ने एकपक्षीय फैसला सुनाया।


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