मकान अधूरा बनाने और लागत से अधिक राशि लेने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने ठेकेदार जयंती नगर निवासी भीखम सिंह साहू (65) को दोषी ठहराया है। ठेकेदार को एक माह के भीतर 2.5 लाख रुपए भुगतान करना होगा। इस राशि में 60 हजार रुपए निर्माण लागत से ली गई अधिक राशि, 60 हजार रुपए अधूरे कार्य को पूरा कराने, 30 हजार रुपए नल फिटिंग व 5 हजार रुपए परिवाद व्यय शामिल है। शंकर नगर दुर्ग निवासी ममता वैष्णव के परिवाद पर यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष मैत्रेयी माथुर व सदस्य राजेन्द्र पाध्ये ने सुनाया।