
ट्रंप सरकार ने लागू किया नया नियम, कहा- वीजा के लिए देनी होगी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी
नई दिल्ली। अगर आप अमरीकी वीजा ( US visa ) के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि अब से वीजा ( VISA ) का आवेदन करने वाले किसी भी शख्स को अपने सोशल मीडिया ( social media ) की डिटेल देनी होगी। अमरीका ( America ) ने हाल ही में वीजा आवेदन करने वालों के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार वीजा आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकांउट्स की सभी जानकारी देने के बाद ही आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
पिछले 5 सालों की देनी होगी जानकारी
आपको बता दें कि पिछले एक साल से इस नियम को लागू करने के बारे में बातचीत चल रही थी, जिसको अब अमरीकी सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। स्टेट डिपार्टमेंट रेगुलेशंस का कहना हैकि लोगों को अपने सोशल मीडिया नाम और 5 साल से चलन में ईमेल अड्रेस व फोन नंबर की जानकारी देनी होगी।
नए नियम से 14.7 मिलियन लोग होंगे प्रभावित
अमरीकी सरकार के द्वारा पिछले साल इस नियम के प्रस्ताव को पेश किया गया था, जिसको अब पास किया गया है। ट्रंप सरकार के इस नए नियम से करीब 14.7 मिलियन लोग हर साल प्रभावित होंगे। वहीं, चुनिंदा डिप्लोमैटिक और ऑफिशल वीजा आवेदकों को नए नियमों में छूट मिलेगी। वहीं, अगर कोई पढ़ाई करने जा रहा हो या नौकरी करने के लिए जा रहा हो तो उसको अपनी पूरी जानकारी देनी होगी।
नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया ये कदम
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रंप प्रशासन यह कदम अमेरीकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया है। इसके साथ ही कहा कि वह अपनी स्क्रीनिंग प्रक्रिया को सुधारने के तरीकों को खोजने पर काम कर रहे हैं, ताकि अमरीका आने वाले लोगों को यात्रा करने में असुविधा न हो।
पहले कुछ ही लोगों पर लागू होता था ये नियम
बता दें कि इससे पहले सिर्फ उन वीजा आवेदकों को अपने सोशल मीडिया डेटा को जमा कराना होता था जिन्होंने दुनिया के ऐसे हिस्सों में यात्रा की है जो आतंकी समूहों के नियंत्रण में हैं, लेकिन अब से यह नियम सभी लोगों पर लागू हो गया है और जो भी लोग अमरीका के वीजे के लिए अप्लाई करेंगे उन सभी को अफने पिछले 5 सालों के सोशल मीडिया की जानकारी देनी होगी। चाहे वह किसी भी देश में रहते हों।
अधिकारी ने दी जानकारी
एक अधिकारी ने बातचीत में बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी सोशल मीडिया की गलत जानकारी देते है तो उसको 'आव्रजन से जुड़े गंभीर परिणाम' को भुगतना होगा और वह वीजा के लिए अप्लाई भी हीं कर पाएंगे। वहीं नागरिक अधिकारों के एक ग्रुप अमरीका सिविल लिबर्टीज यूनियन का कहना है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है कि इस तरह की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग अभी तक प्रभावी साबित हुई है। ग्रुप का कहना है कि ऐसा करने से लोग खुद को ऑनलाइन सेंसर कर लेंगे।
सोशल मीडिया में शामिल हैं ये प्लेटफॉर्म
रेड्डी ऐंड न्यूमैन इमीग्रेशन लॉ फर्म की एमिली न्यूमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि अमरीकी दूतावास में वीजा फॉर्म डी-160 और डी-260 में आवेदकों से उनके पिछले पांच साल में इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मांगी गई है। इस लिस्ट में फेसबुक, फ्लिकर, गूगलप्लस, ट्विटर, लिंक्ड इन, और यूट्यूब शामिल हैं।
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Published on:
02 Jun 2019 11:48 am
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